लॉकडाउन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, मिली बड़ी राहत

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे कई लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल, हाईकोर्ट समेत राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों को लेकर दिए गए अंतरिम आदेशों को 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया हैं।

Update: 2020-03-26 17:40 GMT

प्रयागराज: कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे कई लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल, हाईकोर्ट समेत राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों को लेकर दिए गए अंतरिम आदेशों को 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया हैं।

सभी अदालतों के अंतरिम आदेश 26 अप्रैल तक बढ़े

भारत में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है, ऐसे में लोगों को घरों से निकलने की मनाही है। इसी कड़ी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरूवार को एक फैसले के तहत सभी अधीनस्थ अदालतों के अंतरिम आदेशों को आगे बढ़ा दिया है। इसके लिए 26 अप्रैल तक की तारीख तय की गयी है।

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लाकडाउन के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया फैसलाः

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामान्य समादेश जारी करते हुए सरकार व निकायों को बेदखली व ध्वस्तीकरण कार्रवाई धीमी करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने अपने आदेश में याचिका कायम कर 19 मार्च से अगले एक माह के दौरान समाप्त होने वाले सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 26 अप्रैल तक बढ़ाई है।

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हाईकोर्ट के फैसले का ये असर

वहीं कोर्ट ने कहा कि जो आदेश अगले आदेश तक निर्भर हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत या नियमित जमानत दी गई है और एक माह के भीतर उसकी अवधि पूरी हो रही है तो वह अगले एक माह तक जारी रहेगी। वहीं हाईकोर्ट या जिला अदालतों द्वारा अगर कोई ध्वस्तीकरण या बेदखली आदेश आता है तो वह अगले एक माह तक निष्प्रभावी रहेगा।

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