प्रदेश में अग्रिम जमानत अर्जी दायर करने की गाइडलाइन जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने की गाइडलाइन जारी की हैविशेष कार्याधिकारी (आपराधिक)ने 1 जुलाई 19 को इस आशय का आदेश जारी किया है।

Update: 2019-07-04 16:09 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने की गाइडलाइन जारी की हैविशेष कार्याधिकारी (आपराधिक)ने 1 जुलाई 19 को इस आशय का आदेश जारी किया है।

यह भी पढ़ें…अरे! अब किस नेता को भ्रमित, कुंठित व तनाव ग्रस्त बता रहे हैं इंद्रेश कुमार

कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत अर्जी पर 5 रूपये का स्टैम्प लगेगा और गिरफ्तार की आशंका वाले व्यक्ति की अर्जी हलफनामें के साथ दाखिल होगी। अर्जी के दूसरे प्रस्तर में केस क्राइम नम्बर,थाना,अपराध की धाराएं दर्ज होगी और गैर जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका की वजह बतानी होगी।अर्जी के तीसरे प्रस्तर में यह लिखना होगा कि अपराध सी आर पी सी की धारा438 की उपधारा 6 के अंतर्गत नही है।

यह भी पढ़ें…जियो ने जारी किया अमरनाथ यात्रियों के लिए खास प्लान, 102 रुपए में मिलेगा ये सब

अर्जी के चौथे प्रस्तर में यह लिखना होगा कि इससे पहले उसने हाई कोर्ट या किसी अन्य अदालत में अर्जी दाखिल नही की है।और पाँचवे प्रस्तर में यह लिखना होगा कि क्या सत्र न्यायालय में कोई अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गयी है,तो उसकी स्थिति क्या है।दस्तावेज भी लगाया जाये।

Tags:    

Similar News