इलाहाबाद HC का महिला वकीलों के चैंबर से कब्जा हटाने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला वकीलों के चैंबरों से अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डी.बी.भोसले और जस्टिस मनोज गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।

Update: 2017-10-30 19:43 GMT

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला वकीलों के चैंबरों से अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चैंबरों से अवैध कब्जा और महिला चैंबर में स्थित वॉशरूम में लगे ताले के संबंध में हाईकोर्ट के वकील से रिपोर्ट मांगी है। बार एसोसएिशन की ओर से सचिव कोर्ट में उपस्थित थे।

चीफ जस्टिस डी.बी.भोसले और जस्टिस मनोज गुप्ता की खंडपीठ ने वकील अनुराधा सुंदरम की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष और सचिव को कहा है कि वह पांच दिन के अंदर महिला वकीलों के नए चैंबर में किए गए अवैध कब्जा हटाएं।

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याची वकील का कहना था कि महिला वकीलों को आवंटित त्रिवेणी हॉल में द्वितीय तल पर पुरूष वकीलों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। महिलाओं को न केवल बैठने का स्थान नहीं है, उनकी संख्या को देखते हुए उन्हें मूलभुत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है।

जनहित याचिका में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिका पर अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

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