बागपत में हिस्ट्रीशीटर पर तगड़ा एक्शन, कुख्यात अमरपाल पर बड़ी कार्रवाई

कुख्यात सुनील राठी व धर्मेंद्र किरठल के बाद अब हिस्ट्रीशीटर अमरपाल उर्फ कालू लुहारा का मकान कुर्क किया गया। प्रशासन का दावा है कि अमरपाल ने अवैध तरीके से धन अर्जित कर मकान का निर्माण कराया है।

Update: 2021-02-05 12:58 GMT
बागपत: कुख्यात अमरपाल पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, लाखों की सम्पत्ति कुर्क

बागपत: कुख्यात सुनील राठी व धर्मेंद्र किरठल के बाद अब हिस्ट्रीशीटर अमरपाल उर्फ कालू लुहारा का मकान कुर्क किया गया। प्रशासन का दावा है कि अमरपाल ने अवैध तरीके से धन अर्जित कर मकान का निर्माण कराया है। बता दें कि अपराधी अमरपाल पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम शेरपुर लुहारा के खिलाफ सबसे पहले वर्ष 2003 में छपरौली थाने में अपहरण व हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था।

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कई धाराओं में मुकदमा दर्ज

फिलहाल हत्या, जानलेवा हमला, धमकी, लूट समेत विभिन्न धाराओं के 34 मुकदमें दर्ज हैं। अमरपाल, मेहबान गिरोह (डी-38) का सक्रिय सदस्य भी है। सीओ बड़ौत आलोक सिंह के अनुसार अमरपाल ने अपनी पैतृक भूमि करीब 78 वर्ग मीटर पर जिसकी कीमत 6.5 लाख रुपये खर्च करके मकान का निर्माण कराया है। इसी कारण डीएम ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत पुलिस को अपराधी अमरपाल के मकान को कुर्क करने के आदेश दिए।

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शुक्रवार को पुलिस ने मकान को कुर्क करने की कारवाई की। इस दौरान सीओ बड़ौत, एसडीएम बड़ौत, छपरौली व बड़ौत थाने की पुलिसफोर्स मौजूद रही । वहीं अमरपाल द्वारा ग्राम शेरपुर लुहारा के दो सगे भाई पप्पू कश्यप और विकास कश्यप का 15 जुलाई 2015 को अपहरण कर ग्राम बदरखा के खादर में गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। 17 जुलाई 2015 को यमुना खादर में युवकों की गर्दन कटी लाश मिली थी। इस केस में अमरपाल जेल गया था।

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सीओ बड़ौत के अनुसार गांव लुहारा में एक अपराधी व्यक्ति है अमरपाल उर्फ कालू आज 14(1) गैंगईस्टर अधिनियम में उसकी संपत्ति कुर्क की गई है उसके मकान का आंकलन साढ़े 6 लाख रुपये था जो उसने अपराध से अर्जित किया हुआ था और 14(1) में उसकी कुर्की की गई है इस अपराधी के ऊपर 34 हत्त्या लूट गैंगस्टर के मुकदमे है और गैंगस्टर में ये कुर्की की गई है ।

रिपोर्ट: पारस जैन

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