औरैया: ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से अभद्रता करना पड़ा भारी, तीन साल की हुई जेल
विशेष न्यायाधीश (अनु. जाति एंव अनु. जन जाति) अधिनियम राजेश चैधरी ने आजीवन कारावास की सजा काट रहें एक कैदी जगदम्वा निवासी ग्राम निवादा थाना फफूंद को हवालात की ड़यूटी पर लगे पुलिस आरक्षी के साथ जाति सूचक गालियां देने व सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में तीन वर्ष के साधारण कारावास व छह हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
औरैया: विशेष न्यायाधीश (अनु. जाति एंव अनु. जन जाति) अधिनियम राजेश चैधरी ने आजीवन कारावास की सजा काट रहें एक कैदी जगदम्वा निवासी ग्राम निवादा थाना फफूंद को हवालात की ड़यूटी पर लगे पुलिस आरक्षी के साथ जाति सूचक गालियां देने व सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में तीन वर्ष के साधारण कारावास व छह हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
पुलिस कर्मियो को दी गालियां
अभियोजन अधिकारी देशराज सिंह के अनुसार दिनांक 6 जनवरी 2016 को पुलिस लाइन के मुख्य आरक्षी दाताराम की डयूटी हवालात के मुल्जिमों की सुरक्षा हेतु गाड़ी पर लाने व ले जाने में लगी थी। दोपहर 3.30 बजे अभियुक्त जगदम्वा गैंगस्टर कोर्ट से पेश होकर आया तो अपने परिजनों से हवालात गेट पर सामान लेने लगा। पुलिस कर्मियो ने मना किया तो वह जाति सूचक गालियां देने लगा व कन्धे पर लटकी कारबाइन को छीनने की कोशिश करने लगा तथा लिपट गया। अन्य कर्मचारियों के छुडाने पर वह बचा। पुलिस से अभद्रता एवं सरकारी कार्य में बाधा व जातिसूचक गालियां देने का यह मामला ए.डी.जे. राजेश चैधरी की कार्ट में चला। वचाव पक्ष ने कहा कि वह 70 वर्षीय वृह व्यक्ति है तथा एक अन्य अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं हैं।
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आरोपी जगदम्वा को तीन वर्ष का कारावास
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी देशराज सिंह ने वादी मुकदमा जो कि लोक सेवक है पर इस तरह के वर्ताव पर कठोर दण्ड देने की बहस की। दोनों पक्षों के सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश राजेश चैधरी ने आरोपी जगदम्वा को तीन वर्ष के साधारण कारावास व छह हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।
रिपोर्ट- प्रवेश चतुर्वेदी
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