अयोध्या में एंटी ड्रोन: ऐसी होगी राम लला की सुरक्षा व्यवस्था, निषेधज्ञा जारी

श्री राम जन्म भूमि में ड्रोन का इस्तेमाल कर किसी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु परिसर के आसपास एण्टी ड्रोन निषेधाज्ञा जारी किए जाने का अनुरोध सुरक्षा व्यवस्था के तहत किया गया है। 

Update: 2020-12-07 13:42 GMT
पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके किया जाएगा आदेश के क्रम में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ स्थानीय पुलिस कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी।

अयोध्या : श्री राम जन्मभूमि परिसर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था हेतु परिसर के आसपास एण्टी ड्रोन निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। वर्तमान समय मैं परिसर में मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है जिस कारण परिसर की संवेदनशीलता और अधिक बढ़ गई है तमाम न्यूज चैनल लगातार परिसर के अंदर हो रही गतिविधियों की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करने का प्रयास किया करते रहते हैं।

 

मीडिया द्वारा भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है और मीडिया की आड़ में शरारती तत्वों द्वारा भी श्री राम जन्म भूमि में ड्रोन का इस्तेमाल कर किसी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तत्क्रम में श्री राम जन्मभूमि परिसर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था हेतु परिसर के आसपास एण्टी ड्रोन निषेधाज्ञा जारी किए जाने का अनुरोध सुरक्षा व्यवस्था के तहत किया गया है।

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उक्त जानकारी जिला अधिकारी अनुज कुमार झा ने देते हुए बताया पुलिस महा निरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने अवगत कराया है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के अध्यक्षता में शासन में संपन्न हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया है!

कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा

राम जन्मभूमि परिसर अयोध्या में लोक व्यवस्था, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाए रखने हेतु परिसर के आसपास ड्रोन का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाना अति आवश्यक है। अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं जन जीवन को सामान्य बनाए रखने की दृष्टि से श्री राम जन्मभूमि परिसर व परिसर के आसपास अयोध्या क्षेत्र हेतु निषेधाज्ञा लगा दी गई है।

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किसी व्यक्ति, संगठन, संस्था आदि द्वारा सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन, मानवरहित हवाई वाहन आदि ऐसे सादृश्य उड़ने वाले उपकरण जिनके माध्यम से शूटिंग, सर्वे एवं हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है संचालन एवं परिचालन पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाता है यह प्रतिबंध पुलिस विभाग पर लागू नहीं होंगे।

2 फरवरी 2021 तक प्रभावी

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो और यदि बीच में वापस न लिया गया तो 2 फरवरी 2021 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इस आदेश का प्रचार-प्रसार जिले के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा न्यायालय व जनपद के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके किया जाएगा आदेश के क्रम में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ स्थानीय पुलिस कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी।

नाथ बख्श सिंह

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