Azam Khan: जेल में बंद आजम परिवार की कम नहीं हो रही मुश्किलें, शत्रू संपत्ति मामले में आरोप तय

Azam Khan: छोटे बेटे और पत्नी के साथ इन दिनों सलाखों के पीछे कैद सपा नेता एक अन्य मामले में घिर चुके हैं। यह मामला रामपुर में शत्रू संपत्ति पर अवैध कब्जे का है।

Written By :  Krishna Chaudhary
Update: 2024-02-09 04:08 GMT

Azam Khan  (photo: social media )

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक के बाद एक मामलों में उनके खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। छोटे बेटे और पत्नी के साथ इन दिनों सलाखों के पीछे कैद सपा नेता एक अन्य मामले में घिर चुके हैं। यह मामला रामपुर में शत्रू संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जे का है।

रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उनपर आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में अब 23 फरवरी को सुनवाई होगी। संभवतः उसी दिन अदालत सजा भी सुना सकती है। इस मामले में आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों पर 13 एकड़ से अधिक शत्रू संपत्ति कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप है।

क्या है पूरा मामला ?

अभियोजन अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, अगस्त 2019 में अल्लामा जमीर नकबी ने रामपुर के आजमनगर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कद्दावर सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम खान और छोटे बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोपियों में जौहर ट्रस्ट के सदस्यों के अलावा कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि तहसील सदर स्थित सिगनखेड़ा गांव में मौजूद 13 एकड़ से अधिक की शत्रू संपत्ति को फर्जी वक्फनामा तैयार करके मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया गया।

यह मुकदमा धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी धारा तीन लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम धारा 409 धारा 447 भारतीय दंड संहिता में दर्ज हुआ था। अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि हर एक अभियुक्त पर उनकी संलिप्तता के आधार पर अलग-अलग मुकदमा दर्ज है। केस में मुख्य धाराएं मोहम्मद आजम खान, सैयदुद्दीन रिजवी, रहमत हुसैन ज़ेदी,उबैदुल्हक, सैय्यद गुलाम और एक अन्य अभियुक्त पर है। सीतापुर जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को कोर्ट में पेशी हुई थी।

बता दें कि छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर कोर्ट ने बीते साल सपा नेता को सात साल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सजा सुनाई गई। आजम सीतापुर जेल में और बेटा अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद है। वहीं, पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल में कैद है।

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