Azam Khan Bail: सपा नेता आजम खान को हाई कोर्ट से मिली जमानत, जेल से बाहर आने पर संशय
Azam Khan Bail: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत मंजूर कर दी है।
Azam Khan Bail: सपा नेता आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) की जमानत हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मंजूर कर दी है। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया। सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने 5 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आजम खान की जमानत पर फैसला सुनाने के लिए हाईकोर्ट को मौका देते हुए दो दिन का वक्त दिया था।
बता दें कि 5 मई को सुनवाई के दौरान सपा नेता आजम खान के वकीलों ने करीब तीन घंटे तक उनका पक्ष रखा था। वहीं दूसरी ओर सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
इस मामले में मिली जमानत
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर वक्फ बोर्ड की जमीन अवैध तरीके से अपने पक्ष में कराने का आरोप है। उनके खिलाफ अगस्त 2019 में शत्रु संपत्ति से जुड़े इस मामले में रामपुर के अजीम नगर थाने में मामला दर्ज हुआ था।
आजम का जेल से बाहर आना मुश्किल
वरिष्ठ सपा नेता आजम खान को भले ही शत्रु संपत्ति के मामले में जमानत मिल गई हो, लेकिन फिर वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। सीतापुर जेल में बंद खान की मुश्किलें एकबार फिर बढ़ गई है। दरअसल रामपुर में आजम खान को वर्ष 2020 के एक मुकदमे में आरोपी बनाते हुए उन पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। बीजेपी नेता आशीष सक्सेना की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है।
सपा नेता के ऊपर आरोप है कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की इमारत का फेक सर्टिफिकेट बनवा कर मान्यता हासिल की थी। जानकारी के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई रामपुर कोर्ट में 19 मई को होनी है। ऐसे में उनका जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर निकलना मुश्किल है।
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