आजम खान के शस्त्र लाइसेंसों का निलंबन रद्द

आज़म खान को तीनों असलहों के बाबत धारा 17 शस्त्र अधिनियम में 23 मार्च को तीन नोटिस देकर अपर जिला अधिकारी रामपुर ने उनके विरुद्ध चल रहे मुकद्दमों को आधार बना कर सभी मुकद्दमों के निस्तारण तक शस्त्र लाइसेंस को निलम्बित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया कि 10 अप्रैल को आज़म खां उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें।

Update: 2019-04-08 15:02 GMT

प्रयागराज: पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर आजम खान के रिवाल्वर,राइफल तथा बंदूक के तीन शस्त्र लाइसेंस को उनके विरुद्ध मुकद्दमों के निस्तारण तक निलम्बित किये जाने के अपर जिला मजिस्ट्रेट रामपुर अंजनेय कुमार सिंह के निलम्बन आदेश दिनांकित 23 मार्च 2019 को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने आज़म खान के वकील को सुनकर तीनो याचिकाओं पर दिया।

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आज़म खान को तीनों असलहों के बाबत धारा 17 शस्त्र अधिनियम में 23 मार्च को तीन नोटिस देकर अपर जिला अधिकारी रामपुर ने उनके विरुद्ध चल रहे मुकद्दमों को आधार बना कर सभी मुकद्दमों के निस्तारण तक शस्त्र लाइसेंस को निलम्बित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया कि 10 अप्रैल को आज़म खां उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें। अन्यथा उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।आज़म खान की ओर से अधिवक्ता ने तीनों नोटिस के विरुद्ध याचिका दाखिल की ।

जिसपर न्यायालय द्वारा निलम्बन आदेश को रद्द करते हुए 10 अप्रैल की उपस्थिति पर भी रोक लगाते हुए दो सप्ताह में अपर जिला मजिस्ट्रेट रामपुर के समक्ष आपत्ति दाखिल करने का आदेश दिया है।

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आज़म खां की ओर से कहा गया कि प्रत्याशी बनाये जाने के बाद से लगातार उनका उत्पीरण किया जा रहा है और उनके चुनाव में बाधा उत्पन्न करने के लिए इसके पूर्व भी जनवरी 2019 में एक फ़र्ज़ी एफआईआर बीजेपी नेता की ओर से आज़म खां, उनकी सांसद पत्नी तंज़ील फात्मा तथा विधायक अब्दुल्ला आज़म खान के खिलाफ लिखाई गयी थी। जिसमे उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश किया जा चुका है।

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