जिले में कोरोना का कहर, दो की मौत, प्रशासन ने लगाया लाॅकडाउन

जिलाधिकारी ने बताया कि मिड्ढी मुहल्ले के 40 वर्षीय एक व्यक्ति में 10-15 दिन से मलेरिया के लक्षण थे और ये निजी तौर पर इलाज करा रहे थे।

Update:2020-07-02 23:50 IST

बलिया: जिले में कोरोना संक्रमित दो रोगियों की मृत्यु के बाद जिले में अफरातफरी मच गई है। कोरोना के बढ़ते रोगियों और दो मौत की घटना के बाद जिला प्रशासन ने बलिया शहर व उसके आसपास के शहरी कस्बों में 10 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इस दौरान इन इलाकों में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा आवश्यक सेवाओं तथा स्वास्थ्य व शांति सुरक्षा से जुड़े लोगों के अतिरिक्त सभी की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधिकारी ने दी जानकारी

जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने आज जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों के साथ बातचीत में जानकारी दी कि बलिया शहर के मिड्ढी व आवास विकास कॉलोनी में एक-एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। हालांकि, अन्य बीमारी के बाद इलाज के दौरान मृत्यु होने के बाद इन दोनों की जांच हुई, जिसमें ये कोरोना पॉजिटिव निकले। उन्होंने बताया कि मिड्ढी मुहल्ले के 40 वर्षीय एक व्यक्ति में 10-15 दिन से मलेरिया के लक्षण थे और ये निजी तौर पर इलाज करा रहे थे। इस दौरान बुधवार की रात उनकी मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टेस्ट कराया गया तो पॉजिटिव निकला। इसी प्रकार दूसरी मौत का मामला आवास विकास कॉलोनी का है।

वहां के करीब 68 वर्षीय वृद्ध को निमोनिया की शिकायत थी । बीएचयू में इनका इलाज हो रहा था और वहीं उनकी मौत हो गई। बीएचयू में ही इनका टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव निकला। गुरुवार को दोपहर बाद इसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली। जिलाधिकारी ने बताया कि शहर के अलावा आसपास के शहरी स्वरूप वाले 15 इलाके रामपुर महावल, बहेरी, चंद्रशेखरनगर, माल्देपुर, हैबतपुर, परमन्दापुर, निधरिया, जेपीनगर नई बस्ती, जिराबस्ती, परिखरा, तिखमपुर, बहादुरपुर, अमृतपाली, सरसपाली व ओझा के छपरा में कोरोना का मामला आने की वजह से कंटेनमेंट जोन घोषित हुए हैं। इस तरह देखा गया तो हर आधा किलोमीटर के अंदर कण्टेन्मेंट जोन था।

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इसी को देखते हुए पूरे बलिया शहर व उसके आसपास के इन 15 इलाकों में लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में दवा व आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी दुकानें बंद रहेंगी। जिला पूर्ति कार्यालय और जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में एक-एक कर्मचारियों के पॉजिटिव मिलने के बाद इन कार्यालयों को भी बंद कर सेनेटाइज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि घरों में ही रहें, बाहर नहीं निकलें। अगर विशेष परिस्थिति में निकलें भी तो मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें।

स्थिति सामान्य न होने पर बढ़ सकता है लॉकडाउन- डीएम

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिलाधिकारी ने साफ किया है कि अब बाहर कोई भी बिना मास्क पहने निकला तो उस पर जुर्माना की कार्रवाई तो होगी ही, मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इसके लिए पुलिस विभाग को निर्देश दे दिया गया है। लोगों से अपील की है कि अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखें और किसी भी कार्रवाई से बचें। जिलाधिकारी श्री हरी प्रताप शाही ने बताया कि फिलहाल 10 जुलाई तक शहर और उसके आसपास के इलाके में लॉकडाउन किया गया है। अगर स्थिति नियंत्रित हुई तो ठीक, अन्यथा सभी नगरीय निकायों में लॉकडाउन किया जाएगा।

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और हां, जरूरत पड़ने पर पूरे जनपद में लॉकडाउन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अगर स्थिति नियंत्रित हुई तो बाजारों में रोस्टर के अनुसार व्यवस्था शुरू की जाएगी। इस बार रोस्टर थोड़ा अलग हटके होगा। डीएम श्री शाही ने बताया कि केवल बलिया व इससे सटे इलाके में 42 केस सामने आए हैं। इनमें 30 केस ऐसे हैं , जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। यानी, वह बाहर से आए हुए नहीं है बल्कि बलिया में ही थे। डीएम ने बताया कि 11 मई तक बलिया में एक भी केस नहीं था, 31 मई तक वह संख्या बढ़कर 50 हो गई और आज 154 केस हो गए हैं।

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उन्होंने बताया कि केवल जून महीने में 104 केस सामने आए। इसमें भी पिछले दस दिनों में 65 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उन्होंने बताया ऐसी आशंका पहले ही जाहिर की जा चुकी थी कि नगरीय क्षेत्र में जब शुरुआत होगी तो स्थिति खतरनाक होगी। बाजार खुलने के बाद लोगों में सावधानी व सतर्कता की भारी कमी दिखी। नतीजा स्थानीय स्तर पर संक्रमण खेलना शुरू हो गया है। ऐसे में उन्होंने लोगों से अब गंभीर होकर सावधान रहने की अपील की है।

एक-एक घर का होगा सर्वे, आवागमन पर रोक

जिलाधिकारी ने बताया कि 10 जुलाई तक घोषित हुए लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अभियान चलाकर एक-एक घर का सर्वे कराया जाएगा। घर में सबसे बात की जाएगी। घर में अगर वृद्ध या बीमारी से ग्रस्त कोई है तो उनकी पूरी जानकारी ली जाएगी। बताया कि इस बंदी का एक उद्देश्य यह भी है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बंदी के दौरान बलिया नगर में आवागमन पर पूरी तरह रोक रहेगी। सार्वजनिक वाहन जैसे टैक्सी, ई-रिक्शा, जीप, टेंपो आदि 10 जुलाई तक नहीं चलेंगी। उन्होंने बताया कि बलिया शहर व इसके आसपास के नगरीय स्वरूप वाले इलाकों में देशी-विदेशी शराब तथा बीयर की दुकान भी बंद रहेगी।

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धरना प्रदर्शन, सभा, जुलूस, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध रहेगा। डीएम ने बताया, जिन कार्यालयों में ज्यादा लोग आते-जाते हैं ऐसे भीड़भाड़ वाले कार्यालयों के सभी अधिकारियों कर्मचारियों की जांच कराने का निर्णय हुआ है। सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि कार्यालयों में तिथि तय कर सबकी सैंपलिंग कराएं। उन्होंने बताया कि स्कूल खोलने का आदेश हुआ है, लेकिन बच्चे नहीं आएंगे। स्कूलों में अध्यापक आएंगे, सैनिटाइजेशन कराया जाएगा और शासकीय कार्य ही होगा।

रिपोर्ट- अनूप कुमार हेमकर

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