Ballia News: साढ़े तीन साल की मासूम से दरिंदगी, टॉफी का लालच देकर अंजाम दी ये वारदात

Ballia News: टॉफी का लालच देकर एक साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ उसके पड़ोसी युवक द्वारा बलात्कार का प्रयास किया गया।

Update:2023-07-28 21:32 IST
Rape attempt with three year old innocent in Ballia (Photo-Social media)

Ballia News: जनपद के गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में मासूम बच्ची के साथ रेप के प्रयास का मामला सामने आया है। यहां टॉफी का लालच देकर एक साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ उसके पड़ोसी युवक द्वारा बलात्कार का प्रयास किया गया। ये जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई।

25 वर्षीय युवक पर लगा दरिंदगी का आरोप

इस मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस उपाधीक्षक शहर वैभव पांडेय ने शुक्रवार को बताया कि गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में एक साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ उसके पड़ोसी व पट्टीदार 25 वर्षीय युवक द्वारा टॉफी का लालच देकर निर्जन स्थान पर ले जाकर बलात्कार का प्रयास किया गया। घटना के बाद रोती बिलखती बच्ची ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। उन्होंने बताया कि बच्ची की मां की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की बलात्कार के प्रयास के आरोप की धारा (376 व 511) व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 10/11 में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

एक अन्य घटना में 17 वर्षीय किशोरी के साथ रेप का आरोप

पुलिस उपाधीक्षक शहर वैभव पांडेय ने बताया कि मासूम बच्ची से दरिंदगी के मामले में पुलिस ने आरोपित को शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं गड़वार थाना क्षेत्र में ही एक और बलात्कार की घटना सामने आई। गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीया किशोरी को कथित रूप से अगवा कर बलात्कार करने के मामले में पुलिस ने बुधवार को एक 22 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक 17 वर्षीया किशोरी गत 12 जुलाई 2023 को लापता हो गई।

इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर गत 13 जुलाई को थाना क्षेत्र के नारायण पाली गांव के धनु कुमार के विरुद्ध 363 व 504 में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। किशोरी गत 26 जुलाई को मुक्त हो गई। किशोरी ने बयान दिया कि धनु ने उसे अगवा कर बलात्कार किया है। इसके बाद मुकदमे में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366 व 376 व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 5 जे 2/6 की वृद्धि की गई। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस ने आरोपी को थाना क्षेत्र के चांदपुर चट्टी से शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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