Banda: रंग लाई पुलिस की प्रभावी पैरवी, गैंगस्टर एक्ट में 4 लोगों को 4-4 वर्ष का कठोर कारावास

Banda News: शुक्रवार को ADJ पंचम गैंगस्टर कोर्ट गुणेंद्र प्रकाश ने गिरोह बनाकर समाज में भय फैलाने वाले चारो आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही छह-छह हजार रुपए का अर्थदंड भी निर्धारित किया है।

Report :  Om Tiwari
Update:2024-02-16 22:34 IST

Banda News (Pic:Social Media)

Banda News: बांदा पुलिस माफियाओं और शातिर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई ही नहीं कर रही, बल्कि प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर न्यायालय से दंडित भी करा रही है। शुक्रवार (16 फरवरी) को ADJ पंचम गैंगस्टर कोर्ट ने चार अपराधियों को चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाते हुए छह-छह हजार रुपए का अर्थदंड भी निर्धारित किया है।

गुड्डू उर्फ इस्लाम के गिरोह पर चला कानून का डंडा

बांदा जिले में गिरोह बनाकर समाज में भय व आतंक फैलाने वाले गैंगस्टर एक्ट के चार आरोपियों को न्यायालय ने दोषी माना है। कोतवाली नगर में दर्ज उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के आरोपी गुड्ड उर्फ इस्लाम पुत्र जफर निवासी गुलाब बाग, शिव प्रसाद उर्फ बौरा पुत्र गेंदा लाल लोधी निवासी किलेदार का पुरवा, अमीर हसन उर्फ कारिया पुत्र इमामी निवासी निम्नी पार व परवेज उर्फ बिछखापर पुत्र जुम्मन निवासी निकट मयूर टाकीज के पास छावनी थाना कोतवाली नगर बांदा को सजा सुनाई गई है।

विवेचक राजीव यादव ने जुटाए मजबूत साक्ष्य

कोतवाली नगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे के विवेचक निरीक्षक राजीव यादव ने बेहतर साक्ष्य जुटाए। पैरोकार दिनेश कुमार, कोर्ट मोहर्रर शांति व विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अपर सत्र न्यायालय पंचम गैंगस्टर एक्ट गुणेंद्र प्रकाश ने फैसला सुनाया।

गवाहों का टोटा होने के बावजूद प्रभावी पैरवी पर रहा फोकस

विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया- संगठित गैंग का लीडर गुड्डू उर्फ इस्लाम है। गैंग में 4 सदस्य हैं। गुड्डू उर्फ इस्लाम एक हिस्ट्रीशीटर है। उसके विरुद्ध दर्जनों मुकदमें पंजीकृत हैं। गैंग सदस्य अमीर हसन भी हिस्ट्रीशीटर है। 16 मुकदमें दर्ज हैं। गिरोह का समाज मे भय व आतंक है। इससे इनके विरुद्ध कोई गवाही नहीं देता। रिपोर्ट भी नहीं लिखाता। ऐसे में इनका दंडित होना सही है।

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