गोरखपुर हादसा: 5 वें आरोपी डॉ सतीश ने कोर्ट में किया सरेंडर

Update:2017-09-11 18:15 IST
गोरखपुर हादसा: 5 वें आरोपी डॉ सतीश ने कोर्ट में किया सरेंडर

गोरखपुर: बीआरडी मेडिकल कालेज में ऑक्सीजन की कमी से दर्जनों बच्चों की मौत के मामले में 5 वें आरोपी डॉ सतीश ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मासूमों की मौत में आरोपी बनाए गए डॉ सतीश कुमार, घटना के समय में बीआरडी मे अनेस्थेसिया विभाग के हेड थे। जो पिछले कई दिनों से फरार चल रहे थे।

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अभी तक बीआरडी प्रकरण में 4 आरोपीयो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आज ड़ॉ सतीश कुमार ने दीवानी कचहरी एडीजे 8, विशेष न्यायधीश एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जिन्हें न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

रिपोर्ट के अनुसार एनेस्थीसिया के हेड डॉ.सतीश ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए जिम्मेवार थे। लेकिन इन्होंने कभी भी स्टॉक रजिस्टर या लॉग बुक चेक करने की जहमत तक नहीं उठाई।

पूरे देश की निगाहें मेडिकल कॉलेज में थी तो डॉ सतीश बिना किसी आधिकारिक सूचना के मुंबई 11 अगस्त को चले गए। 100 बेड वाले एईएस वार्ड में एसी ख़राब होने की लिखित शिकायत के बाद भी इन्होंने कोई सक्रियता नहीं दिखाई थी।

हादसे में फरार बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस, एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीमें लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, नोएडा और गाजियाबाद भेजी गईं हैं। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हाईकोर्ट द्वारा गिरफ़्तारी पर रोक की याचिका ख़ारिज करने के बाद आरोपियों के बचने का रास्ता तो बंद हो चुका है मगर कई आरोपी खुद को पुलिस की नजरों से बचाने में सफल हो गए हैं।

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पुलिस का मानना है कि ठिकाना बदलने की वजह से वे पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहे हैं। आशंका यह भी है कि फरार सभी आरोपी या तो विदेश भाग चुके हैं या किसी अन्य राज्य में शरण लिए हैं।

आरोपियों पर इन धाराओं में केस है दर्ज

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 308, 120 बी, 420, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 8, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के सेक्शन 15, आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66 के तहत केस दर्ज है।

अब तक इन लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी

निलंबित प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्रा

डॉ.पूर्णिमा शुक्ला- प्राचार्य की पत्नी

डॉ.कफील खान- इंसेफेलाइटिस विभाग के हेड

सुधीर कुमार पांडेय- सहायक लेखाकार

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