Bulandshahr: छात्रा से रेप के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, 10 हजार रुपये का लगाया अर्थदण्ड

Bulandshahr News: हाईस्कूल की नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर अगवा कर रेप करने के मामले में दोषी को कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास व 10 हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है।

Report :  Sandeep Tayal
Published By :  Deepak Kumar
Update:2022-03-25 21:28 IST

पकड़ा गया आरोपी। 

Bulandshahr: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट एलांगविद रेप केसिस) बुलंदशहर कोर्ट न.3 के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा (Judge Ghulam Mustafa) ने हाईस्कूल की नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर अगवा कर रेप करने के मामले में दोषी ज्ञानी पुत्र अमरसिंह निवासी ग्राम गेंदामई थाना हसायन (Thana Hasayan) जनपद हाथरस को 10 साल कठोर कारावास व 10 हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है

एडीजे पोक्सो-3 बुलन्दशहर (ADJ POCSO-3 Bulandshahr) के विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र सिंह राघव (Special Public Prosecutor Dharmendra Singh Raghav) ने बताया कि 19 अप्रैल 2013 को बुलंदशहर कोतवाली नगर (Bulandshahr Kotwali Nagar) में एक पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 14 मार्च 2013 को जंगल में शौच के लिए गई थी जिसके बाद से काफी तलाश किया मगर वह नहीं मिली, बाद में पता चला कि ट्रक ड्राइवर ज्ञानी पुत्र अमर सिंह निवासी मैदामई थाना हसायन जिला हाथरस अगवा कर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की और कुछ समय बाद किशोरी को आरोपी के घर से बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया।आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आरोपी पीड़िता से अधिक उम्र का था।

आगरा, मथुरा घुमाने के बहाने ले जाकर किया रेप

एडीजे 3 पॉक्सो बुलंदशहर (ADJ POCSO-3 Bulandshahr) के विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र सिंह राघव (Special Public Prosecutor Dharmendra Singh Raghav) ने बताया पीड़िता हाई स्कूल की छात्रा थी और आरोपी युवक उसे आगरा और मथुरा घुमाने के बहाने ले गया था और अपनी भाभी के घर रखा था। पीड़िता के साथ दुराचार भी किया गया था।

बुलंदशहर पुलिस ने की थी कोर्ट में सशक्त पैरवी-एसएसपी

बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह (Bulandshahr SSP Santosh Kumar Singh) ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने कोतवाली नगर बुलंदशहर में मामला दर्ज किया। अभियुक्त ज्ञानी पुत्र अमरसिंह निवासी ग्राम गेंदामई थाना हसायन जनपद हाथरस द्वारा वर्ष-2013 में थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-259/2013 धारा 363,366,376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। दौराने विवेचना, उक्त घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त ज्ञानी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था।

उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी मानीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में मानिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई ।

ये हुई दुष्कर्मी को सजा मुकर्रर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 पोस्को एक्ट ए लॉन्ग विद रेप केसेस बुलंदशहर के विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र सिंह राघव (Special Public Prosecutor Dharmendra Singh Raghav) ने बताया कि कोर्ट के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने दोनों पक्षों की जिरह, प्रस्तुत साक्ष्यों गवाहों के बयानों को सुनने के बाद शुक्रवार को ज्ञानी पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम मैदामई थाना हसायन जिला मथुरा को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है।

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