Bulandshahr: पत्नी व प्रेमी सहित 3 को उम्रकैद की सजा, एडीजे कोर्ट का फैसला

Bulandshahr News: बुलंदशहर की एडीजे 12 कोर्ट के एडीजीसी राजीव मालिक ने बताया कि 17 सितंबर 2017 को गुलाब सिंह पुत्र कालीचरन निवासी ग्राम नवादा थाना शिकारपुर गाजियाबाद से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था।

Report :  Sandeep Tayal
Update: 2024-01-05 14:30 GMT

Bulandshahr News (Pic:Newstrack) 

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर की ADJ 12 कोर्ट के न्यायधीश गोपाल ने वर्ष 2017 में हुए गुलाब सिंह हत्याकांड की दोषी उसकी पत्नी नेमवती, प्रेमी सोनू और उसके साथी प्रमोद को दोषी करार व उम्र कैद और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बुलंदशहर की एडीजे 12 कोर्ट के एडीजीसी राजीव मालिक ने बताया कि 17 सितंबर 2017 को गुलाब सिंह पुत्र कालीचरन निवासी ग्राम नवादा थाना शिकारपुर गाजियाबाद से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था।

उन्होनें कहा कि 18 सितंबर 2017 को गुलाब सिंह का शव सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में बरामद हुआ था। गुलाब सिंह की ईंट से प्रहार कर हत्या की गई थी और शव को ईंख के खेत में फेक हत्यारे फरार हो गए थे। मामले को लेकर मृतक के बड़े भाई पप्पू सिंह ने सिकंदराबाद कोतवाली में 18 सितंबर 2017 को अज्ञात हत्यारो के विरुद्ध मुअसं- 682/2017 धारा- 302/34/120बी आईपीसी के तहत दर्ज कराया था।

ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने 4 महीने में भेजी चार्जशीट

बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि ब्लाइंड मर्डर केस में विवेचक द्वारा 25 नवंबर 2017 को मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी सहित 3 हत्यारोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था और मामले को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित कर वाद प्रक्रिया में तीव्रता लाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी करार दे सजा सुनाई।

हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

एडीजीसी राजीव मालिक ने बताया कि गुरुवार को एडीजे-12 बुलन्दशहर के न्यायधीश गोपाल ने गुलाब सिंह हत्याकांड में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त सोनू पुत्र राजपाल और प्रमोद पुत्र डूँगरलाल निवासीगण मौ0 पला होली चौक थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़ , नेमवती पत्नी गुलाब निवासी ग्राम नवादा थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर को दोषी करार दे आजीवन कारावास व 10,000-10,000 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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