Bulandshahr News: बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी को MP/MLA कोर्ट ने किया फरार घोषित, जानें पूरा मामला?

Bulandshahr News: बुलंदशहर के कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शाही द्वारा न्यायालय में लिखित बयान दिया गया। जिसमें अवगत गया, कि कई बार दबिश के बाद भी सदर विधायक प्रदीप चौधरी नहीं मिले

Report :  Sandeep Tayal
Update:2024-04-20 08:31 IST

बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी (Pic: Social Media)

Bulandahahr News: यूपी के बुलंदशहर में भाजपा के सदर विधायक प्रदीप चौधरी पर कोर्ट में गैर हाजिर रहने के कारण न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है, पहले लोकसभा चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई तो अब कोतवाली प्रभारी निरीक्षक द्वारा सदर विधायक प्रदीप चौधरी के न मिलने की रिपोर्ट के बाद एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट बुलंदशहर के न्यायधीश विनय कुमार सिंह ने सदर विधायक प्रदीप चौधरी को फरार घोषित कर दिया है।

जानिए क्या है पूरा मामला?

बुलंदशहर जनपद की एमपी/एमएलए की विशेष न्यायालय अनूपशहर में स्तिथ है। शुक्रवार को प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता राकेश वर्मा ने बताया कि बुलंदशहर सदर विधायक प्रदीप चौघरी के विरूद्ध 8 फरवरी 2022 को बुलंदशहर नगर कोतवाली में बिना अनुमति के जनसभा, रैली, आयोजित करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें धारा 144, चुनाव आचार संहिता का उलंघन, कोविड महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई अनूपशहर स्तिथ बुलंदशहर जनपद की एमपी/एमएलए विशेष अदालत में चल रही है।

कोर्ट में उपस्थित न होने पर एमपी/एमएलए न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करने पर भी जब सदर विधायक प्रदीप चौधरी कोर्ट मे उपस्थित नहीं हुए तो कोर्ट ने विधायक प्रदीप चौधरी द्वारा चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाते हुए एसएसपी को पत्र लिखा था। इसके बाद भी विधायक प्रदीप चौधरी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। प्रदीप चौधरी की लगातार कोर्ट में गैर हाजिरी के चलते कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार को फरार घोषित कर दिया।

पुलिस को भी नही मिले भाजपा विधायक 

बुलंदशहर के कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शाही द्वारा न्यायालय में लिखित बयान दिया गया। जिसमें अवगत गया, कि कई बार दबिश के बाद भी सदर विधायक प्रदीप चौधरी नहीं मिले, यही नहीं नियत तारीख पर कोर्ट के समक्ष पेश भी नही हुए। जिसके बाद शुक्रवार को अदालत ने सदर विधायक प्रदीप चौधरी को फरार घोषित कर दिया है। इस मामले मे अगली सुनवाई 23 अप्रैल को की जाएगी। 

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