Bulandshahr News: धर्म परिवर्तन और रेप केस में मौ. युनुस को हुई 10 साल के कारावास और ₹ 35000 जुर्माने की सजा मुकर्रर
Bulandshahr Crime News: बुलंदशहर में गुड्डू शर्मा बने मौ.यूनुस ने बेटी को बंधक बना मां का पहले धर्म परिवर्तन कराया, फिर उससे निकाह और कोर्ट मैरिज कर 2 साल तक यौन शोषण करता रहा...;
Bulandshahr Crime News Today Dharam Parivartan Rape Case
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में गुड्डू शर्मा बने मौ.यूनुस ने बेटी को बंधक बना मां का पहले धर्म परिवर्तन कराया, फिर उससे निकाह और कोर्ट मैरिज कर 2 साल तक यौन शोषण करता रहा, एडीजीसी विजय शर्मा और ईशान चौधरी ने बताया कि इस मामले में मौ. यूनुस पुत्र मोहम्मद अली निवासी इकोंदा सहदनंगली अमरोहा को ADJ/FTC 2 कोर्ट के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास और 35000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गुड्डू शर्मा बन यूनुस ने बेटी को पहले बंधक बनाया, फिर मां का धर्मपरिवर्तन करा किया रेप और निकाह
एडीजीसी विजय शर्मा और ईशान चौधरी ने बताया कि 31 वर्षीय एक महिला अपनी 12 वर्ष की बेटी के साथ खुर्जा में रहती थी वर्ष 2013 में घरेलू हिंसा की शिकार महिला बुलंदशहर में एसएसपी कार्यालय पर पति की शिकायत करने गई, तो वहां गुड्डू शर्मा मिला मोहम्मद यूनुस नाम बदलकर गुड्डू शर्मा बनाकर पीड़िता के संपर्क में रहने लगा। पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि गुड्डू शर्मा बना मोहम्मद यूनुस उसे मुरादाबाद ले गया और रास्ते में उसकी
12 साल की पुत्री को बंधक बनाने के बाद अपना असली नाम मोहम्मद यूनुस बताया, इसके बाद धर्म परिवर्तन कराकर कोर्ट मैरिज की, 2 साल तक रेप और शोषण करता रहा, इस मामले में पीड़िता ने खुर्जा नगर कोतवाली में 7.6. 2013 को धारा 363, 364,366, 376 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई । इस मामले में पुलिस ने 5.5. 2015 को आरोप पत्र कोर्ट को प्रेषित किया । नारी अपराध और धर्म परिवर्तन के मामले को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित कर वाद प्रक्रिया में तेजी लाई गई, इसके बाद आज अभियुक्त को दोषी करार दे और सजा सुना वाद प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सका। एडीजीसी विजय शर्मा और इशांन चौधरी ने बताया कि एडीजे/एफटीसी दो कोर्ट बुलंदशहर के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्षयो ,गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद गुड्डू शर्मा बने मोहम्मद यूनुस (उपरोक्त) को 10 साल के कारावास और 35000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।