Bulandshahr News: 5 लाख और कार की मांग पूरी न होने पर रमजान में दिया 3 तलाक, हुई FIR
Bulandshahr News: पीड़िता ने 3 तलाक को नकारते हुए कहा कि भारत में भारतीय संविधान चलता है, अब 3 तलाक नहीं चलता, इस मामले में पीड़िता ने पति, सास, ससुर, जेठ, ननद आदि के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।;
Bulandshahr News (Image From Social Media)
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर जनपद के जहांगीराबाद में पवित्र रमजान माह में विवाहिता को मां और बहन के उकसाने पर पति द्वारा पत्नी से मारपीट कर 3 तलाक देने का मामला प्रकाश में आया है, पीड़िता ने 3 तलाक को नकारते हुए कहा कि भारत में भारतीय संविधान चलता है, अब 3 तलाक नहीं चलता, इस मामले में पीड़िता ने पति, सास, ससुर, जेठ, ननद आदि के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।
अतिरिक्त दहेज न मिलने पर शारीरिक मानसिक शोषण
मामला बुलंदशहर जनपद के जहांगीराबाद का है, जहां आरिफ पुत्र अब्दुल निवासी कायस्थवाड़ा का निकाह रुखसाना पुत्री अब्दुल निवासी ग्राम बरहाना थाना नरसैना के साथ 25/11/2023 को हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि निकाह के कुछ समय बाद पति आरिफ, सास हाजरा व ससुर अब्दुल देवर दानिश, जेठ सलीम, ननद फरजाना व अफसाना पत्नी रिजवान अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये व कार की मांग करने लगे, उक्त मांग पूरी करने में मायके पक्ष द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर शारीरिक मानसिक शोषण किया जाने लगा।
देवर-जेठ पर छेड़छाड़ का आरोप
आरोप है कि देवर दानिश और जेठ सलीम ने कई बार कमरे मे अकेला पाकर छेड़खानी और रेप की कोशिश की, जिसकी शिकायत ननद और सास से करने पर दोनों देवर और जेठ का ही साथ देने लगी।
मां-बहन के उकसावे में दिया 3 तलाक!
पीड़िता ने दर्ज कराई FIR में कहा है कि उसके पति आरिफ व मेरी सास ननद ने 26.03.2025 को अत्यधिक मारपीट की, सास और ननद के उकसावे में आकर पति ने तीन तलाक दे दिया, मेरे द्वारा भारतीय संविधान व सरकार का हवाला देकर तलाक की विरोध किया तो वो लोग बोले हम किसी भी सरकार का कानून नही मानते है,CO ने बताया कि पीड़िता ने अपने पति आरिफ, सास हाजरा व ससुर अब्दुल देवर दानिश, जेठ सलीम, ननद फरजाना व अफसाना पत्नी रिजवान निवासीगण जहांगीराबाद के खिलाफ BNS की धारा 75, 85, 115(2), दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3,4 और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों को सुरक्षा अधिनियम) की धारा 3,4 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।