Bulldozer Action: HC के निशाने पर योगी सरकार, कहा- बुलडोजर कैसे चलाया?
Bulldozer Action: एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर शिकंजा कसा है। जानिए क्या है पूरा मामला।
Bulldozer Action: आज इलाहबाद हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सीएम योगी पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठाये है। दरअसल आजमगढ़ के सुनील कुमार ने हाईकोर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर याचिका दाखिल की थी। जमीन विवाद को लेकर आजमगढ़ के एडिशनल कलेक्टर ने 22 जुलाई को सुनील कुमार का घर गिराने का आदेश दिया था। आरोप है कि सुनील कुमार को सुनवाई का कोई मौका दिए बिना जल्द ही सरकार ने उनके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। और पूरा मकान गिरा दिया गया।
हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के आजमगढ़ में कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर से घर गिराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और यूपी सरकार से जवाब माँगा है। कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पूछा कि किस कानूनी प्रक्रिया के तहत आपने याचिकाकर्ता के घर पर बुलडोजर चलाया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पड़िया की सिंगल बेंच कर रही थी। कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए कहा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया।
18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने इस मामले को लेकर यूपी सरकार से जवाब माँगा है। और कहा कि इसकी अगली सुनवाई 18 सितंबर को की जाएगी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में भी बुलडोजर एक्शन को लेकर एक सुनवाई हुई थी जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी के घर को गिराने को बिल्कुल भी सही नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर दोष बनता है या नहीं, या उसने क्या अपराध किया है ये तय करना कोर्ट का काम है। किसी आरोपी की गलती की सज़ा उसके परिवार को नहीं दी जा सकती है। ऐसी कार्रवाई को होने देना कानून के शासन पर बुलडोजर चलाने जैसा ही है।