Jalaun news: High Court के आदेश पर एसपी ने एक इंस्पेक्टर व दो दारोगा को किया निलंबित

जालौन में व्यापारी से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमे पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज करने के बाद व्यापारी को जब न्याय..

Report :  Afsar Haq
Published By :  Deepak Raj
Update:2021-08-26 17:30 IST

रवि कुमार एसपी जालौन

Jalaun news: जालौन में व्यापारी से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमे पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज करने के बाद व्यापारी को जब न्याय नही मिला तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने जालौन के व्यापारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव के साथ पुलिस अधीक्षक जालौन को मामले में तलब किया गया। जिसमें कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए आदेशित किया।


नदीगांव थाना

हाईकोर्ट के आदेश पर एसपी ने कार्रवाई की

बता दें कि पूरा मामला जालौन के नदीगांव थाना का है। जहां पर नदीगांव में अवैध तरीके से गुटखे की खेप पकड़ने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर एसपी ने तत्कालीन कोतवाल और दो अन्य दरोगा को निलंबित कर दिया। पुलिस के खिलाफ गुटखा व्यापारी ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। फरवरी में व्यापारी विशाल गुप्ता की गुटखा की खेप मध्य प्रदेश जा रही थी। जिसे नदीगांव के पास पुलिस ने गाड़ी रोककर गुटखा को अवैध बताया। इस दौरान व्यापारी ने पूरे कागज भी दिखाए थे पर पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया।


रवि कुमार एसपी जालौन


कार्रवाई को लेकर व्यापारी ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने एसपी जालौन से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट में विशाल गुप्ता ने पूरे साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिस पर कोर्ट ने गलत कार्रवाई करने को लेकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई का आदेश दिया। जांच के बाद तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रूप कृष्ण त्रिपाठी जो कि कालपी कोतवाल, एसआई केदार सिंह व संतोष गिरी को निलंबित कर दिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक जालौन रवि कुमार ने बताया कि फरवरी के महीने में व्यापारी विशाल गुप्ता के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी। जिसमें माननीय कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाही के आदेश दिए गए। कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए। तत्कालीन एक इंस्पेक्टर व दो दरोगा को निलंबित किया गया है।

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