बदला शराब का समय: दुकानों पर बिक्री का नया टाइम टेबल, यहां देखें

लॉकडाउन के चैथे चरण में बीती 4 मई को लॉकडाउन में ढील के दरम्यान 43 दिन के बाद शराब की दुकानें खोले जाने का फैसला किया गया था। तब बिक्री का समय सुबह 10 बजे से शाम 07 बजे तक निर्धारित किया गया था।

Update: 2020-10-27 12:58 GMT
बदला शराब का समय: दुकानों पर बिक्री का नया टाइम टेबल, यहां देखें

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। अब ये दुकानें 12 घंटे के लिए खोली जा सकती है। शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोला जा सकेगा। यह नियम क्लबों, बार व फुटकर तीनो तरह के विक्रेताओं पर लागू होगा। कंटनेमेंट जोन में पूर्व में भी बिक्री प्रतिबंधित थी, इस नियम को यथावत रखा गया है।

सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे बार और क्लब

सोमवार को प्रदेश सरकार के अपर आबकारी आयुक्त हरिश्चंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित फुटकर आबकारी दुकानों, बार और क्लबों की संचालन अवधि सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की जा रही है। लेकिन इस दौरान सभी फुटकर, बार और क्लबों को शराब की दुकानों के संचालन में बीती 02 सितम्बर के जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।

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लॉकडाउन में पहले दिन 300 करोड़ रुपए की बिकी शराब

बता दें कि लॉकडाउन के चैथे चरण में बीती 4 मई को लॉकडाउन में ढील के दरम्यान 43 दिन के बाद शराब की दुकानें खोले जाने का फैसला किया गया था। तब बिक्री का समय सुबह 10 बजे से शाम 07 बजे तक निर्धारित किया गया था। उस समय पहले दिन शराब की दुकानों के खुलने पर लोगों की भीड़ उमड पड़ी थी। शराब की दुकानों पर सुबह से ही लंबी-लंबी लाइने देखने को मिली थी। पहले दिन ही करीब 300 करोड़ रुपए की रिकार्ड शराब की बिक्री हुई थी।

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इसके बाद अनलॉक के पहले चरण में 08 जून से लोगों को तमाम रियायतें दी गई। बाजार खुल गए, दुकानें भी सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया और इसके साथ ही शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानों पर भी सुबह 10 बजे से रात 09 बजे तक बिक्री की अनुमति दी गई थी।

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