VC Vinay Pathak Case: सीबीआई जांच रूकवाने हाईकोर्ट पहुंचे कुलपति विनय पाठक, दायर की याचिका

VC Vinay Pathak Case: छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक ने ने सीबीआई जांच को रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

Written By :  Krishna Chaudhary
Update:2023-01-06 16:50 IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट। (Social Media)

VC Vinay Pathak Case: छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक ने सीबीआई जांच के खिलाफ प्रयागराज हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सीबीआई जांत पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल, पिछले ही दिनों राज्य सरकार ने एसटीएफ से मिली रिपोर्ट के बाद मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। हालांकि, राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ पहले ही एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर हो चुकी है।

पूरे मामले पर कोर्ट सोमवार को करेगी सुनवाई

कानपुर विश्वविद्यालय के वीसी विनय पाठक के खिलाफ इंदिरा नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराने वाले वादी विड मारियो डेनिस ने गुरूवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की है। उन्होंने सरकार के पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा कराए जाने की संस्तुति को चुनौती दी है। इस पूरे मामले पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगी।

वादी की ओर से अदालत में पेश वकील अमरेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि एसटीएफ ने मामले की जांच लगभग पूरी कर ली थी और चार्जशीट दाखिल करने वाली थी। इसी बीच जांच सीबीआई को देने से अभियुक्त वीसी विनय पाठक और उसके सहयोगी अजय मिश्रा को मदद मिलेगी। सीबीआई को जांच देने से चार्जशीट दाखिल करने में लेट होगा और ऐसी स्थिति में जेल में बंद अभियुक्त अजय मिश्रा को डिफॉल्ट बेल मिल सकती है।

वीसी पाठक पर क्या है आरोप

वादी विड मारियो डेनिस ने 29 अक्टूबर 2022 को वीसी विनय पाठक और एक निजी कंपनी के मालिक अजय मिश्रा के खिलाफ इंदिरा नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि पाठक के आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति रहने के दौरान उसके कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान के लिए अभियुक्तों ने 15 प्रतिशत कमीशन वसूला। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि वादी को उक्त अभियुक्तों से अपनी जान को खतरा है।

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