Chitrakoot News: नशीला पाउडर रखने के मामले में जहरखुरान को 10 साल की कैद

Chitrakoot News: त्वरित न्यायालय ने एक लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा भी सुनाई। आरोपी ने बताया था कि वह नशीला पाउडर यात्रियों को किसी माध्यम से खिलाकर या सुंघा देता है और फिर वे जब बेहोशी की हालत में आ जाते थे तो उनका सामान चोरी कर लेता था।

Update: 2023-04-18 21:21 GMT
(Pic: Social Media)

Chitrakoot News: जहर खुरान के पास नशीला पाउडर बरामद होने का आरोप सिद्ध होने पर त्वरित न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनत कुमार मिश्रा ने बताया कि 17 अगस्त 2019 को मानिकपुर जीआरपी थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक अखिलेश राय रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली जिस पर प्लेटफार्म नम्बर चार से उन्होंने मानिकपुर निवासी राहुल सोनकर पुत्र पिक्का पुत्र सुरेश को गिरफ्तार किया था। जिसके पास से 110 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ था। पुलिस हिरासत में आरोपी राहुल सोनकर ने बताया था कि वह नशीला पाउडर यात्रियों को किसी माध्यम से खिलाकर या सुंघा देता है और फिर वे जब बेहोशी की हालत में आ जाते थे तो उनका सामान चोरी कर लेता था।

जीआरपी ने इस मामले को धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी राहुल सोनकर को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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