UP News: कोरोना काल में ली गई फीस का 15% वापस करें स्कूल, CM योगी ने जारी किया आदेश

UP News: सीएम योगी ने भी आदेश जारी करते हुए कहा है यदि छात्र-छात्राएं उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फीस समायोजित की जायेगी। अगर किसी ने छात्र-छात्रा ने स्कूल छोड़ दिया तो फिर उसे फीस वापस करनी होगी।

Report :  Jugul Kishor
Update: 2023-02-17 03:35 GMT

CM Yogi Adityanath (Photo: Social Media)

UP News: कोरोना काल के दौरान सत्र 2020-21 छात्र-छात्राओं से ली गई फीस का 15 फीसदी स्कूलों को वापस करना होगा। हाइकोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी आदेश जारी दिया है। जिसमें कहा गया है यदि छात्र-छात्राएं उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फीस उसी में समायोजित की जायेगी। अगर किसी ने छात्र-छात्रा ने स्कूल छोड़ दिया तो फिर उसे फीस वापस करनी होगी। यह आदेश सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा। विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर रुपेश कुमार ने सभी जिलाधिकारी, डीआईओएस और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।

लॉकडाउन में फीस न बढ़ाने के सीएम ने दिए थे निर्दश

बता दें कि कोराना काल के दौरान लगाए गए लॉकडाउन को देखते हुए सीएम योगी ने 27 अप्रैल 2020 को शासनादेश जारी कर स्कूलों को शैक्षिक सत्र 2020-21 में फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया था। स्कूल प्रबंधन से कहा गया था कि शैक्षिक सत्र 2019-20 में नए प्रवेश और प्रत्येक कक्षा के लिए लागू किए गए शुल्क के आधार पर ही 2020-21 के विद्यार्थियों से फीस लें। सरकार द्वारा जारी किए गये आदेश में कहा गया था कि यदि किसी विद्यालय ने 2020-21 में शुल्क वृद्दि करते हुए बढ़ी हुई दर से फीस ले ली तो उस बढ़े हुए अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीने के शुल्क में समायोजित कर लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिसके बाद अभिभावकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।  

हाईकोर्ट ने फीस वापस करने का दिया था आदेश 

कोरोना काल में स्कूलों द्वारा वसूली गई ज्यादा फीस को माफ किए जानें को लेकर अभिभावक हाईकोर्ट पहुंच गये थे। हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। जिनमें मांग की गई थी कि लाकडाउन के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, सिर्फ आनलाइन पढ़ाई हुई। ऐसे में स्कूलों के तमाम खर्च बच गये उसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं के नाम पर फीस वसूली थी। हाइकोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 6 जनवरी 2023 को आदेश जारी किया था। जिसमें 15 फीसदी फीस को भविष्य में समायोजित करने व जो छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हे फीस वापस करने का आदेश दिया था।    

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