UP Police में बड़ा बदलाव: योगी सरकार ने लिया फैसला, स्वतंत्र हुई पुलिस

यूपी सरकार ने एक ऐसे पुलिस फोर्स का गठन किया है, जो अभूतपूर्व ताकतों से लैस होगी। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से गठित किए गई इस फोर्स का नेतृत्व एडीजी स्तर का अधिकारी करेगा।

Update: 2020-09-13 08:17 GMT
योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब यूपी में बनेगा लैस स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (file photo)

लखनऊ: यूपी सरकार ने एक ऐसे पुलिस फोर्स का गठन किया है, जो अभूतपूर्व ताकतों से लैस होगी। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से गठित किए गई इस फोर्स का नेतृत्व एडीजी स्तर का अधिकारी करेगा। बीती 26 जून को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के द्वारा योगी कैबिनेट में पास हुए इस फोर्स के गठन की अधिसूचना गृह विभाग की ओर से जारी कर दी गई है।

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यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी की शक्ति होगी

यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी की शक्ति होगी और अहम बात यह है कि इस फोर्स के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ किसी मामलें में संज्ञान लेने के लिए न्यायालय को भी सरकार से मंजूरी लेनी होगी। राज्य की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए विशेष तौर पर गठित की गई इस फोर्स का उपयोग निजी कंपनियां भी कर सकती है लेकिन इसके लिए उन्हे इसका भुगतान करना होगा। इस विशेष फोर्स का मुख्यालय राजधानी लखनऊ में होगा और एडीजी स्तर के अधिकारी को इसका मुखिया की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी। फिलहाल इस विशेष फोर्स के पांच बटालियन गठित किए जाने की सूचना है।

police-force (social media)

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इस विशेष फोर्स को जो स्पेशल पावर दी गई है उसमे वह अपने विवेक व भरोसे पर किसी भी अपराध करने वाले की संपत्ति या घर की तलाशी लेने का अधिकार होगा। इतना ही नहीं केवल अपने उचित भरोसे या तर्क के आधार पर यह विशेष फोर्स अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में विशेष फोर्स को किसी व्यक्ति के खिलाफ की गई तलाशी या गिरफ्तारी की कार्रवाई के पीछे पुख्ता और वैधानिक कारण भी बताने होंगे। साथ ही यह भी साबित करना होगा कि तलाशी या गिरफ्तारी न किए जाने पर उक्त व्यक्ति सबूतों व साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या मिटा सकता था।

मनीष श्रीवास्तव

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