तीन साल पहले किया था नरसंहार, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Update: 2016-05-30 11:57 GMT

बुलंदशहरः 12 मई 2013 को एक ही घर के पांच लोगों के हत्याकांड के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने फांसी की सजा सुनाई है। हत्यारे नरेश से उसके चचेरे भाई निहाल के बीच खड़ी फसल में ट्रैक्टर को लेकर विवाद हुआ और फिर उसके बाद नरेश ने अपनी लाइसेंसी रायफल से गोलियां चलाकर पांच लोगों की हत्या कर दी थी।

यह था मामला

-खानपुर थाना क्षेत्र के गांव के माजरे मे 12 मई 2013 दिन रविवार की सुबह नरेश ने अपने बडे़ भाई 45 वर्षीय निहाल सिंह के खेत से ट्रैक्टर निकालने लगा।

-खेत में काम कर रहे निहाल सिंह ने उसका विरोध किया तो दोनों में इस बात को लेकर गाली गलौच भी हुई थी।

-जिससे वह गुस्से मे आग बबूला हो गया और अपनी लाइसेंसी रायफल से निहाल सिंह के सीने मे गोली मार दी।

-गोली की आवाज सुनकर खेत मे काम कर रहे निहाल सिंह के दो पुत्र राहुल और बोबी घटना स्‍थल पहुंचे तो नरेश ने उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी।

-आरोपी पर खून करने का इतना जुनून सवार हुआ कि उसने निहाल सिंह के घर पर धावा बोल दिया और उसके 8 वर्षीय छोटे पुत्र राजा की भी गोली मारकर हत्या कर दी।

-गोली की आवाज पर घर से निकली पड़ोस की महिला अनिता व मृतक की साली रामेश्री को भी गोली मार दी।

-अनिता की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि रामेश्री को ग्रामीणों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जिसने सही होकर सोमवार को नरेश के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी।

चैलेंज के तौर पर लिया था

-सरकारी अधिवक्ता प्रशांत चौधरी व जिला शासकीय अधिवक्ता मुहम्मद शारिक और उनकी टीम ने इस मामले को चैलेंज के तौर पर लिया था।

-इस मामले में पैरोकार दो महिलाएं थीं। एक मृतक निहाल की पत्नी वीरवती और दूसरी उसकी बहिन जो नरेश के हमले में किसी तरह बच गई थी।

-दोनों महिलाओं को पैरोकारी के दौरान धमकियां भी मिलीं, लेकिन पुलिस और शासकीय अधिवक्ताओं की पैरोकारी इतनी तेज रही कि कोर्ट ने तीन साल के इंतजार के बाद अपना फैसला सुना दिया।

-एडीजे-तृतीय कोर्ट ने इस मामले में हत्यारे नरेश को फांसी की सजा और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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