कोर्ट ने पूछा, क्या दयाशंकर की गिरफ्तारी में CrPC की धारा 41 ए का पालन हुआ?

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा सरकार से पूछा है कि पूर्व भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी करते समय क्या सीआरपीसी की धारा 41 ए के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था? यह आदेश जस्टिस अजय लांबा व जस्टिस आर एन मिश्रा की बेंच ने दयाशंकर सिंह की उस याचिका पर पारित किया जिस पर पूर्व में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर स्टे देने की मांग की थी। कोर्ट ने सरकार से 19 सितम्बर तक इस पर जवाब तलब किया है।

Update:2016-08-08 20:42 IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा सरकार से पूछा है कि पूर्व भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी करते समय क्या सीआरपीसी की धारा 41 ए के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था? कोर्ट ने सरकार से 19 सितम्बर तक इस पर जवाब तलब किया है।

-यह आदेश जस्टिस अजय लांबा व जस्टिस आर एन मिश्रा की बेंच ने दयाशंकर सिंह की उस याचिका पर पारित किया जिस पर पूर्व में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर स्टे देने की मांग की थी।

-दयाशंकर की ओर से वरिष्ठ वकील राघवेंद्र सिंह का कहना था कि भले ही दयाशंकर अब जमानत पर हों, परंतु यह प्रश्न अभी भी जीवंत है कि पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी करते समय सीआरपीसी की धारा 41 ए का पालन नही किया था।

-वहीं वादी की ओर से बीएसपी नेता व वरिष्ठ वकील एससी मिश्रा व पूर्व महाधिवक्ता ज्योतिंद्र मिश्रा उपस्थित थे।

-इस बीच कोर्ट ने ठाकुर समुदाय के खिलाफ अश्लील भाषा बोलने वाले बसपा नेता राम लौट की गिरफ्तारी से पहले धारा 41 ए के प्रावधानों को अनुपालन करने का आदेश पुलिस को दिया है।

Tags:    

Similar News