कोर्ट ने कहा- पार्किंग स्टैंड के ठेकों पर जारी रहेगी चार प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार (13 जुलाई) को नगर निगम द्वारा दिए जाने वाले पार्किंग स्टैंड के ठेकों पर चार प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी की व्यवस्था को सही पाया है।

Update: 2017-07-13 15:30 GMT
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लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार (13 जुलाई) को नगर निगम द्वारा दिए जाने वाले पार्किंग स्टैंड के ठेकों पर चार प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी की व्यवस्था को सही पाया है।

कोर्ट ने स्टांप को समाप्त करने की याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस राघवेंद्र कुमार की खंडपीठ ने मनोज कुमार लाल की याचिका पर दिया।

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याचिका में क्या कहा गया ?

याचिका में कहा गया था कि भारतीय स्टांप एक्ट के मुताबिक, 100 रुपए के स्टांप ठेका निष्पादित किए जाने की कार्यवाही की जा सकती है। याचिका का विरोध करते हुए नगर निगम के अधिवक्ता अमित कुमार द्विवेदी ने दलील दी कि चार प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी स्टांप एक्ट के मुताबिक उचित है।

कोर्ट ने क्या कहा ?

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ठेके की प्रक्रिया लीज के तहत आती है लिहाजा 4 प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी गलत नहीं है।

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