Jhansi News: एक साल की बेटी के हत्यारे पिता को उम्रकैद, 37 दिन के अंदर हत्यारे को दिलाई सजा

Jhansi News: अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता मूदुलकांत श्रीवास्तव और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि उल्दन थाना क्षेत्र के में रहने वाली संपत देवी ने दो सितंबर 2022 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति खेमचंद्र उठा और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा।

Update:2023-04-08 03:08 IST
daughter murder case

Jhansi News: जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद ने एक साल की बेटी को कुएं में फेंककर हत्या करने वाले दोषी पिता खेमचंद्र ढीमर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार का जुर्माना लगाया गया। न देने पर दो साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह फैसला एक माह सात दिन के अंदर ट्रायल पूरा कराकर हत्यारे को सजा दिलाई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता मूदुलकांत श्रीवास्तव और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि उल्दन थाना क्षेत्र के में रहने वाली संपत देवी ने दो सितंबर 2022 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति खेमचंद्र उठा और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। उसने मना किया तो मारपीट कर दी थी। इसके बाद उसकी गोद से एक साल की बेटी सरस्वती को छीन लिया और पास के अवध बिहारी राय के कुएं में बेटी को फेंक दिया था। वह पीछे बचाने भागी, तभी जेठ जगदीश आ गए। तब तक आरोपी खेमचंद्र भाग गया। ग्रामीणों की मदद से बच्ची को कुएं से बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पति ने उसकी अबोध बच्ची का कत्ल कर दिया।

पुलिस ने भेजा जेल

पुलिस ने आरोपी पति खेमचंद्र के खिलाफ दफा 304, 323,504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने बताया कि एक मार्च को मां संपत देवी को अदालत में गवाही हुई। 17 मार्च तक आरोपी के भाई जगदीश, पड़ोसी भगवान दास कोरी, एफआईआर लेखक एसआई रामपाल सिंह, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर रविंद्र गुप्ता और विवेचक रामकरण चौधरी के अदालत में बयान हुए। 18 मार्च को अभियुक्त के बयान और 29 मार्च को बहस हुई। शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुना दिया।

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