पटाखों की गाइडलाइन: जल्द सीएम योगी करेंगे ऐलान, DGP ने जारी किए निर्देश

पटाखों के बारे में जारी निर्देश में डीजीपी ने कहा है कि वैध लाइसेंस धारकों को ही आतिशबाजी सामग्री विदेशों से आयात करने की अनुमति है। इस तरह बिना लाइसेंस के अवैध आयात को रोका जाए तथा सभी आतिशबाजी कम्पनियों को विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 84 के तहत अधिकृत किया जाए।

Update:2020-11-05 13:48 IST
पटाखों की गाइडलाइन: जल्द सीएम योगी करेंगे ऐलान, DGP ने जारी किए निर्देश (Photo by social media)

लखनऊ: यूपी सरकार आगामी दीपावली में होने वाली आतिशबाजी के लिए गाइडलाइन बना रही है। एनजीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार बन रही इस गाइडलाइन में यूपी सरकार दीपावली में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली आतिशबाजी पर रोक लगा सकती है। इधर यूपी के पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी ने आगामी त्यौहारों को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए है। डीजीपी ने पटाखों की दुकानों के लगाये जाने के संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अस्थाई पटाखा दुकानों और अवैध आतिशबाजी निर्माताओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

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वैध लाइसेंस धारकों को ही आतिशबाजी सामग्री विदेशों से आयात करने की अनुमति है

पटाखों के बारे में जारी निर्देश में डीजीपी ने कहा है कि वैध लाइसेंस धारकों को ही आतिशबाजी सामग्री विदेशों से आयात करने की अनुमति है। इस तरह बिना लाइसेंस के अवैध आयात को रोका जाए तथा सभी आतिशबाजी कम्पनियों को विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 84 के तहत अधिकृत किया जाए। अवैध रूप से आतिशबाजी बना रहे आतिशबाजी निर्माताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

डीएम द्वारा जारी किए गए अस्थायी लाइसेंस धारक को ही देश में बने पटाखें ही बेंचने की अनुमति होगी

उन्होंने निर्देश दिए है कि जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए अस्थायी लाइसेंस धारक को ही देश में बने पटाखें ही बेंचने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकानों को अस्थाई रूप से लाइसेंस देने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन यह भी देख ले कि दुकानें कहां लगेंगी। पटाखों की दुकानों के पास आवश्यक अग्निरोधक उपाय जरूर किए जाएं। पटाखों के भंडारण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। पटाखों की बिक्री और भंडारण के स्थान पर अग्निशमन की समुचित व्यवस्था जरूर हो।

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बता दे कि बीते साल भी वायु व ध्वनि प्रदूषण की समस्यां को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने रात आठ बजे से 10 बजे की बीच केवल दो घंटे ही पटाखे दगाने की छूट दी थी। इसके अलावा पटाखों की आनलाइन बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई थी। तेज आवाज वाले पटाखों को बनाने व बेचने को भी प्रतिबंधित किया गया था।

मनीष श्रीवास्तव

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