एटा: दिनदहाड़े हत्या के दो हत्यारोपितों को उम्रकैद

एटा जिले के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र के भरगैन कस्बा में वर्ष 2013 में मामूली विवाद में हुई एक हत्या के मामले में न्यायालय ने दो आरोपितों को उम्रकैद व 1-1 लाख के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Update:2020-03-06 16:26 IST

एटा: एटा जिले के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र के भरगैन कस्बा में वर्ष 2013 में मामूली विवाद में हुई एक हत्या के मामले में न्यायालय ने दो आरोपितों को उम्रकैद व 1-1 लाख के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। आरोपितों से मिले अर्थदण्ड में से 1 लाख रूपया मुकदमे के वादी मृतक युवक के पिता को दिए जाएंगे।

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घटना क्रम में 25 जून 2013 को भरगैन के मोहल्ला धोकन थोक निवासी वादी नत्थू खान पुत्र गुलमीर खान ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि सुबह करीब 9 बजे उसके पुत्र निसार आलम की आरोपित समीउल्ला उर्फ मैकू व हाजी अहमद अली पुत्रगण भूरे ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

मामले की विवेचना के बाद लगी चार्जशीट के आधार पर अतरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं. 2 में चले इस मामले में गुरूवार को अतरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ने

आरोपित समीउल्ला व हाजी अहमद अली को दोषी करार देते हुए आजन्म कारावास तथा 1-1 लाख के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। जबकि अवैध शस्त्र रखने के मामले में दोनों को 7-7 वर्ष कारावास व 10-10 हजार के अर्थदण्ड की सजा दी गयी है।

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अर्थदंड से प्राप्त राशि में से एक लाख रुपए मामले के वादी मृतक युवक के पिता को दिये जाएंगे। मामले में सरकार की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद गुप्ता तथा वादी की ओर से यदुवीर सिंह चैहान द्वारा पैरवी की गयी।

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