सपा विधायक इरफान सोलंकी सहित पांच दोषी करार, सात जून को सजा का ऐलान, जानिए क्या है पूरा मामला
Irfan Solanki : समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, इस मामले में सजा पर सुनवाई 7 जून को होगी। कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी मामले में सुनवाई पूरी करते हुए दोषी करार दिया है।
Irfan Solanki : समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, इस मामले में सजा पर सुनवाई 7 जून को होगी। कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी मामले में सुनवाई पूरी करते हुए दोषी करार दिया है।सजा के ऐलान से पहले पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
समाजवादी पार्टी से सीसामऊ के विधायक इरफान सोलंकी बीते दो सालों से महाराजगंज की जेल में बंद हैं। जाजमऊ में आगजनी मामले में सपा विधायक सहित पांच लोगों के खिलाफ 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए विधायक सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 436,427,147,504,506,323 में मुकदमा दर्ज था। इस मामले में दोषी करार दिए जाने से पहले कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, इसके साथ पूरे शहर में अलर्ट जारी किया गया है।
2022 में दर्ज हुआ था मुकदमा
बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ साल 2022 में जाजमऊ थाने आगजनी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ शहर के अलग-अलग थानों मेें 10 से अधिक मुकदमें दर्ज किए गए थे, इनमें से कई मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है। सीसामऊ आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी, सहयोगी शौकत अली सहित कई अन्य भी आरोपी हैं।