BSP सरकार में शिक्षा मंत्री रहे राकेशधर का कोर्ट में सरेंडर, मिली अंतरिम जमानत

बसपा सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर रहे राकेशधर त्रिपाठी ने बुधवार को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) की कोर्ट में सरेंडर किया। न्यायाधीश शशिकांत उपाध्याय ने आरोपी पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को अंतरिम जमानत देते हुए नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए दो नवंबर की डेट मुकर्रर की है। वकील देवेंद्र प्रताप सिंह ने आरोपी पूर्व मंत्री को कोर्ट में हाजिर कराते हुए जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने आरोपी को अंतरिम जमानत देते हुए आख्या तलब करने का आदेश दिया। इससे पहले अगस्त में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट द्वारा राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।

Update:2016-10-20 16:28 IST

वाराणसी : बसपा सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर रहे राकेशधर त्रिपाठी ने बुधवार को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) की कोर्ट में सरेंडर किया। न्यायाधीश शशिकांत उपाध्याय ने आरोपी पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को अंतरिम जमानत देते हुए नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए दो नवंबर की डेट मुकर्रर की है। वकील देवेंद्र प्रताप सिंह ने आरोपी पूर्व मंत्री को कोर्ट में हाजिर कराते हुए जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने आरोपी को अंतरिम जमानत देते हुए आख्या तलब करने का आदेश दिया। इससे पहले अगस्त में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट द्वारा राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।

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क्या था मामला ?

-18 जून 2013 में इलाहाबाद के मुट्ठीगंज पुलिस स्टेशन में राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति रखने और भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ।

-इस मामले की जांच सतर्कता विभाग ने की।

-राकेशधर त्रिपाठी के पास 122 करोड़ रुपए की सम्पत्ति पाई गई।

-जबकि उनकी आय साल 2011-13 के बीच 45 लाख रुपए थी।

-आरोप है कि यह रकम उन्होंने मंत्री रहते हुए कमाई थी।

-सतर्कता विभाग ने अपनी रिपोर्ट शासन के पास भेजी।

-शासन ने इसे अभियोजन स्वीकृति के लिए गवर्नर के समक्ष भेजा।

-गवर्नर ने 15 फरवरी को अभियोजन चलाने की मंजूरी दे दी थी।

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