पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जेल से रिहा

अमिताभ ठाकुर पर वाराणसी की एक रेप पीड़िता युवती को आत्महत्या करने के लिए उकसाने और उसी मामले में आरोपी सांसद अतुल राय की मदद करने का आरोप लगा था।

Report :  Rajat Verma
Published By :  Ragini Sinha
Update:2022-03-17 13:02 IST

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर (Social media)

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को बीती 14 मार्च को इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा जमानत देने के बाद आज गुरुवार 17 मार्च को जेल से रिहा कर दिया गया है। अमिताभ ठाकुर पर बेहद ही गंभीर धाराओं में मुकदमें चल रहे थे। अमिताभ ठाकुर पर वाराणसी की एक रेप पीड़िता युवती को आत्महत्या करने के लिए उकसाने और उसी मामले में आरोपी सांसद अतुल राय की मदद करने का आरोप लगा था।

अमिताभ ठाकुर को 27 अगस्त 2021 को लखनऊ स्थित हजरतगंज पुलिस ने बेहद ही गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। तबसे इस मामले पर लगातार कानूनी प्रक्रिया जारी होने के साथ ही अदालत की कार्यवाही भी जारी है। बीते दिनों 14 मार्च को संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजीव सिंह की खण्डपीठ ने अमिताभ ठाकुर को मामले में जमानत दे दी थी, जिसके बाद आज पुलिस द्वारा अमिताभ ठाकुर को रिहा कर दिया गया है।

पीड़ित ने सर्वोच्च न्यायालय के बाहर की आत्महत्या

अमिताभ ठाकुर को रेप पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने और आरोपी को बचाने के आरोप लगे थे। रेप पीड़ित ने अपने दोस्त के साथ 16 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के बाहर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए अमिताभ ठाकुर पर कार्यवाही की गई थी। हालांकि बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता युवती और उसके दोस्त दोनों ने दम तोड़ दिया।

दुष्कर्म पीड़िता ने आत्महत्या के प्रयास से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर मामले में आरोपी बसपा सांसद अतुल राय को बचाने का आरोप लगाया था तथा साथ ही उसने अमिताभ ठाकुर पर मुख्तार अंसारी के कहने पर उनके खिलाफ़ षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया था।

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