पूर्व सांसद धनन्जय सिंह की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट में जाने की तैयारी

अपहरण एवं रंगदारी के आरोप में जेल में निरुद्ध जनपद के बाहुबली नेता एवं पूर्व सांसद धनन्जय सिंह की जमानत याचिका आज अपर जिला जज मनोज कुमार तृतीय ने पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के पश्चात गुण दोष के आधार पर निर्णय देते हुए खारिज कर दिया है।

Update:2020-05-20 17:19 IST

जौनपुर: अपहरण एवं रंगदारी के आरोप में जेल में निरुद्ध जनपद के बाहुबली नेता एवं पूर्व सांसद धनन्जय सिंह की जमानत याचिका आज अपर जिला जज मनोज कुमार तृतीय ने पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के पश्चात गुण दोष के आधार पर निर्णय देते हुए खारिज कर दिया है। इस संदर्भ में पूर्व सांसद के अधिवक्ता ने बताया कि ऐसा कोई आरोप तो नहीं था लेकिन पुलिस द्वारा जारी किये गये अपराधिक इतिहास को गम्भीरता से लेते हुए न्यायधीश ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

यहाँ बता दें कि गत 10 मई को रात्रि 10.30 बजे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के तहरीर पर थाना लाईन बाजार में पुलिस ने अपराध संख्या 142/20 धारा 364 ,386 ,504 ,506 आई पी सी एवं 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर उसी रात्रि को दो बजे गिरफ्तार कर 11मई को सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ न्यायालय भेज दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व सांसद एवं उनके सहयोगी विक्रम सिंह को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया ।

जमानत याचिका खारिज होने समर्थकों में मायूसी

इसके बाद बजरिये अधिवक्ता जिला जज के यहाँ जमानत याचिका दाखिल किया गया कोर्ट ने पूर्व सांसद का अपराधिक इतिहास तलब करते हुए 20 मई की तिथि बहस के लिए मुकर्रर किया था । जिसके क्रम में दोनों पक्षों में जम कर बहस की गयी बहस के पश्चात न्यायधीश ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है । जमानत याचिका खारिज होने के पश्चात पूर्व सांसद के समर्थकों में मायूसी छा गई।

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यहाँ इस बात की चर्चा करना जरूरी है कि न्यायालय में तय तिथि के दो दिन पहले से शोसल मीडिया पर खबर वायरल हुईं कि मुकदमा वादी अभिनव सिंघल ने न्यायालय में बजरिये अधिवक्ता हलफ़नामा दिया है कि गत 10 मई को थाना लाईन बाजार में जो मुकदमा दर्ज कराया है उस समय मै मानसिक तनाव में था हम मुकदमा खत्म करना चाहते ।

अरमानो पर फिरा पानी

फ़िर अपर पुलिस अधीक्षक सिटी के हवाले से खबर चली कि पूर्व सांसद के खिलाफ मुकदमा प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के बयान एवं सीसी टीवी फुटेज के आधार पर दर्ज किया गया था कोई तहरीर नहीं मिली थी। ऐसे तमाम चर्चायें थी तो लगा कि न्यायालय इसे संज्ञान में लेगी और 20 मई पूर्व अपने साथी के साथ जेल के बाहर होंगे लेकिन जमानत याचिका को खारिज होने की खबर ने सभी के अरमानो पर पानी फेर दिया है।

अब जमानत के लिए याचिका हाईकोर्ट में दाखिल किये जाने की बात जेल में निरुद्ध पूर्व सांसद धनन्जय सिंह के अधिवक्ता ने बताया है । जो भी हो लेकिन अब पूर्व सांसद को जेल में कुछ समय और गुजारना पड़ेगा।

कपिल देव मौर्य

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