गायत्री प्रजापति को राहत: पीड़िता बोली-नहीं हुई छेड़छाड़, कोर्ट ने विवेचक को किया तलब

Update: 2017-10-13 18:58 GMT
छेड़छाड़ मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत हुई खारिज

लखनऊ: सीजेएम सन्ध्या श्रीवास्तव ने गायत्री प्रजापति व अन्य के खिलाफ अपहरण व छेड़छाड़ के मामले में 16 अक्टूबर को व्यक्तिगत रुप से विवेचक को तलब किया है। उनसे कहा है कि इस मामले की वादिनी ने अदालत को पूरक शपथ पत्र भेजा है। लिहाजा आप उस रोज इस मामले की केस डायरी के साथ उपस्थित हो। अन्यथा आपके विरुद्ध कार्यवाही आपके उच्चाधिकारियों को अग्रसारित की जाएगी।

26 अक्टूबर, 2016 को चित्रकुट की एक महिला ने थाना गोमतीनगर में अपहरण, छेड़छाड़ व जानमाल की धमकी के मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। 27 जुलाई, 2017 को इस मामले में गायत्री प्रजापति, आशीष शुक्ला व बबलू सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ।

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