Ghazipur News: जेल में चार साल की सजा काट रहे अफजाल अंसारी के 3 शस्त्र लाइसेंस रद्द
Ghazipur News: पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को विधायक कृष्णानंद राय और अजय रूंगटा अपहरण काण्ड में लगे गैंगस्टर एक्ट में 29 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट ने चार वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके अलावां एक लाख का जुर्माना भी लगाया था।
Ghazipur News: पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के नाम से जारी तीन शस्त्र का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। अफजाल गैंगस्टर ऐक्ट में चार साल की सजा काट रहा है। मिली जनकारी के अनुसार स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के अनुसार पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर ऐक्ट में कोर्ट से चार साल की सजा होने के बाद दो मई को उसके तीन शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया था। इसके बाद उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। लेकिन कोई जवाब न आने पर तीनों लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। निरस्त किए गए शस्त्र लाइसेंस-1242/P-II थाना मुहम्मदाबद, 1188/P-II थाना मुहम्मदाबाद और 1241/P-II थाना मुहम्मदाबाद है। इसमे से दो राइफल और एक पिस्टल का लाइसेंस है।
गैंगस्टर एक्ट में चार साल की सजा काट रहा अफजाल
पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को विधायक कृष्णानंद राय और अजय रूंगटा अपहरण काण्ड में लगे गैंगस्टर एक्ट में 29 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट ने चार वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके अलावां एक लाख का जुर्माना भी लगाया था। सजा मिलते ही अफजाल की सांसद सदस्यता चली गई। फिलहाल अफजाल जेल में चार साल की सजा काट रहे हैं।
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बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार माफियाओं पर सिकंजा कस रही है। अवैध तरीके से जमीन को कब्जामुक्त करवाकर गरीबों का आवास बनाया जा रहा है। वहीं गैर कानूनी रूप से बने बिल्डिंगों पर लगाता बुल्डोजर चलाया जा रहा है। माफियाओं पर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में अफजाल अंसारी को जारी तीन शस्त्र लाइसेंस को भी नरस्त कर दिया गया है।
बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा दिए जाने के बाद अफजाल नें इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सजा में राहत के लिए गुहार लगाई थी। इसपर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। लेकिन सरकार की ओर से समय मांगा गया था।