HC: गोरखपुर दंगे में आरोपी सीएम योगी मामले में विवेचना को लेकर मुख्य सचिव तलब
याची का कहना है कि वर्ष 2007 में गोरखपुर में साम्प्रदायिक दंगे हुए जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य कई को आरोपी बनाया गया है। उन पर दंगा भड़काने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्राथमिकी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 153 (ए) के तहत दर्ज की गयी है।
इलाहाबाद: उच्च न्यायालय ने गोरखपुर में 2007 में हुए दंगे की सीबीआई जांच कराने की मांग में दाखिल याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 11 मई नियत की है। न्यायालय ने कहा है कि अगली सुनवाई की तिथि पर मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगेे। याचिका में पुलिस पर ठीक से विवेचना न करने का आरोप लगाया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति यू सी श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने पत्रकार परवेज परवाज व असद हयात की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि वर्ष 2007 में गोरखपुर में साम्प्रदायिक दंगे हुए जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य कई को आरोपी बनाया गया है।
उन पर दंगा भड़काने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्राथमिकी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 153 (ए) के तहत दर्ज की गयी है।
मामले की जांच सीबीसीआईडी ने की। राज्य सरकार से अभियोजन चलाने की अनुमति न मिलने के कारण इस मामले में कार्यवाही नहीं हो पा रही है।