Sonbhadra News : पत्नी के साथ बाजार जा रहे युवक की ट्रेलर से कुचलकर दर्दनाक मौत, फंसकर घसीटने से उड़ गए स्कूटी के परखच्चे
Sonbhadra News: पत्नी को स्कूटी से लेकर बाजार जा रहे युवक की जहां ट्रेलर से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, दुर्घटना करने वाले वाहन में फंसकर घसीटने से स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद चालक वहां से भाग निकला।;
Sonbhadra News : म्योरपुर थाना क्षेत्र के म्योरपुर कस्बा स्थित सीएचसी गेट के सामने बृहस्पतिवार की शाम मुर्धवा-बीजपुर मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ। पत्नी को स्कूटी से लेकर बाजार जा रहे युवक की जहां ट्रेलर से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, दुर्घटना करने वाले वाहन में फंसकर घसीटने से स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद चालक वहां से भाग निकला। घटना को लेकर आक्रोश जताते हुए लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की। सीसीटीवी के जरिए पुलिस चालक की पहचान करने में जुटी हुई है। शव को पीएम के लिए सीएचसी दुद्धी भेजा जा रहा है।
बताया जा रहा है कि म्योरपुर थाना क्षेत्र के करहिया गांव निवासी 34 वर्षीय सुनील पुत्र राजेंद्र शाम पांच बजे के करीब स्कूटी से पत्नी संध्या को लेकर म्योरपुर बाजार जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक म्योरपुर की तरफ आते समय वह जैसे ही सीएचसी म्योरपुर के दक्षिणी गेट के सामने पहुंचा। मुर्धवा-बीजपुर मार्ग पर रेणुकूट से बभसनी की जा रहे ट्रेलर ने उन्हें चपेट में ले लिया। पत्नी इस हादसे में जहां बाल-बाल बच गई। वहीं, सुनील की स्कूटी के ट्रेलर में फंसकर घसीटने से उसके परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि युवक भी स्कूटी के साथ घसीटता रहा। लोगों ने किसी तरह आगे जाकर वाहन को रोकवाया और स्कूटी सहित युवक को ट्रेलर से निकालकर उपचार के लिए सीएचसी ले गए जहां उसकी कुछ मिनट बाद ही मौत हो गई। वहीं, मौके से अफरातफरी का फायदा उठाकर, हादसा करने वाले वाहन का चालक भाग निकला। पुलिस उसकी पहचान के लिए आस-पास लगे सीसी टीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। मृतक सुनील को पूर्व प्रधान राजेंद्र का पुत्र बताया जा रहा है।
दुष्कर्म का आरोपी दबोचा गया
रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में पिछले माह सामने आए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को ओबरा थाना क्षेत्र के अहमदनगर महाल निवासी इरशाद खान पुत्र शहजादे खान को गिरफ्तार कर लिया। निरीक्षक अपराध शेषनाथ पाल अगुवाई वाली टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी की। पूछताछ के बाद धारा 376, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत चालान कर दिया गया।