Gyanvapi Masjid Case: आज मुस्लिम पक्ष की ओर से कमिश्नर बदलने की याचिका पर होगा फैसला

Gyanvapi Masjid case: आज मंगलवार 10 मई को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक अहम फैसला आना है। मुस्लिम पक्ष ने मामले के तहत सर्वेक्षण कर रहे कमिश्नर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है।

Written By :  Rajat Verma
Published By :  Monika
Update:2022-05-10 09:22 IST

ज्ञानवापी मस्जिद मामला  (फोटो: सोशल मीडिया ) 

Gyanvapi Masjid case: वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद मामला (Gyanvapi Masjid case) तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मामले के तहत वादी और प्रतिवादी पक्ष अपना-अपना मत स्पष्ट करने में लगे हैं। आज मंगलवार 10 मई को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक अहम फैसला आना है। दरअसल, मुस्लिम पक्ष (Muslim side) ने मामले के तहत सर्वेक्षण कर रहे कमिश्नर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। इस आरोप के तहत न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें कमिश्नर को जारी जांच से हटाने की मांग हुई हुई है। इसी के साथ न्यायालय के समक्ष आज मामले की रिपोर्ट भी जमा की जाएगी। 

काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विवाद दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में मंगलवार को न्यायालय में अबतक हुए सर्वेक्षण की रिपोर्ट सौंपी जानी है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही और सर्वेक्षण की अगली तिथि को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। न्यायालय रिपोर्ट के माध्यम से अपनी निश्चितता ज़ाहिर करेगी। इसी के साथ मुस्लिम पक्ष द्वारा सर्वेक्षण कमिश्नर हटाने की दायर याचिका पर भी आज न्यायालय में सुनवाई की जाएगी। बता दें कि, मुस्लिम पक्ष की ओर से कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है।

अबतक क्या रहा मामला

18 अगस्त 2021 को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 5 महिलाओं की ओर से याचिका दायर करते हुए मस्जिद में श्रृंगार गौरी की मूर्ति होने की बात कही गई थी और साथ ही उन्होनें भीतर जाकर पूजा करने की भी अनुमति मांगी थी। हालांकि, 5 महिला वादी में से एक राखी सिंह ने अपना केस वापस लेने का निर्णय किया है। इसके अतीरिक्त मुस्लिम पक्ष ने सर्वेक्षण कर्मियों को मस्जिद के भीतर जाने से भी रोका था। इस बाबत मुस्लिम पक्ष का कहना था कि न्यायलय ने मस्जिद के भीतर घुसकर सर्वेक्षण के आदेश नहीं दिए हैं। हालांकि, थोड़ी रुकावट के बाद मस्जिद के सर्वेक्षण का कार्य भी शुरू कर लिया गया था।

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