Gyanvapi Masjid Survey : ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने SC में दायर की याचिका, कल होगी सुनवाई
Gyanvapi Masjid : मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानव्यापी मस्ज़िद परिसर में हुए सर्वे के खिलाफ दायर की गई याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में होगी सुनवाई।
Gyanvapi Masjid Survey Update : वाराणसी ज्ञानव्यापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले में सिविल कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे का काम पूरा हो गया है। लगातार तीन दिनों तक चले वीडियोग्राफी और सर्वे के बाद एक ओर सर्वे टीम कल कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करेगी। दूसरी ओर इस मामले में एक और नया मोड़ सामने आ रहा है। जहां ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) परिसर के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में एक याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा।
मुस्लिम पक्ष ने दायर की याचिका
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस सर्वे का विरोध किया गया। दायर याचिका में मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के बाद 1999 पूजा स्थल अधिनियम (1999 Places of Worship Act) का उल्लंघन करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे किया गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि मस्जिद परिसर में सर्वे कर कानून को तोड़ा गया है।
मस्जिद परिसर का सर्वे हुआ पूरा
सिविल कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार से ही सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वे का काम कर रही थी। शनिवार रविवार और सोमवार को हुए इस सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से कोई बड़ी बातें निकल कर सामने आयी हैं। जहां पहले दिन शनिवार को मस्जिद परिसर के तहखाना का ताला खोल सर्वे और वीडियोग्राफी किया गया, वहीं दूसरे दिन मस्जिद से गुम्बदों तथा ऊपरी तल पर स्थित कमरों का सर्वे किया गया।
आज तीसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तालाब और कुआं वीडियोग्राफी कर सर्वे किया गया। मस्जिद परिसर के तालाब का रविवार को ही सर्वे किया जाने वाला था। मगर कल मुस्लिम पक्ष की ओर से यह विरोध बताया गया कि तालाब के पानी को निकालकर आज सर्वे नहीं हो सकता। जिसके बाद आज तालाब के थोड़े पानी को बाहर निकालकर सर्वे और वीडियोग्राफी का काम पूरा किया गया इस दौरान कई बड़े तथ्य सामने निकल कर आए। अब कल इस पूरे सर्वे का रिपोर्ट सिविल कोर्ट में सबमिट किया जाएगा।
दोनों पक्षों का अलग-अलग दावा
तीसरे दिन का सर्वे पूरा हो जाने के बाद हिंदू पथ और मुस्लिम पक्ष की ओर से अलग-अलग दावे पेश किए गए। एक और हिंदू पक्ष की ओर से या दावा किया गया कि मस्जिद के तालाब में सर्वे के दौरान एक 12 फीट का शिवलिंग निकाला गया है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की ओर से हिंदू पक्ष के इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया गया।
सर्वे के बाद कोर्ट ने जारी किया बड़ा देश
तीसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद सर्वे टीम ने सर्वे के कुछ जानकारियों को कोर्ट के साथ साझा किया। कोर्ट ने इन जानकारियों के बात एक बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि आज मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग को सीआरपीएफ कमांडेंट की मदद से वाराणसी जिलाधिकारी तत्काल सील करवाएं। साथ ही कोर्ट ने इस मामले पर बड़ा आदेश देते हुए स्थानीय प्रशासन को यह निर्देश दिया कि मस्जिद परिसर में किसी को भी जाने का आदेश नहीं दिया जाए, साथ ही नमाज पढ़ने जाने वाले लोगों की संख्या को कोर्ट ने 20 तक सीमित करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आज सर्वे के दौरान पाया गया शिवलिंग इस मामले के लिए एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। ऐसे में जिला अधिकारी को सीआरपीएफ कमांडेंट की मदद से तत्काल शिवलिंग मिलने वाली जगह इस जगह को सील करना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने वाराणसी एसएसपी कोई आदेश दिया कि प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि मस्जिद परिसर में केवल 20 लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए इसके अलावा अन्य किसी को भी मस्जिद में प्रवेश का अनुमति नहीं होना चाहिए।
गौरतलब है कि जब हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग मिलने का दावा किया गया तो उसके तुरंत बाद ही मुस्लिम पक्ष की ओर से इन दावों को पूरी तरह से झूठा करार दिया गया था हालांकि अब कोर्ट का आदेश कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के दावों पर मुहर लगाता है अब इस मामले को लेकर कल सिविल कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट सबमिट किए जाने के बाद ही कोई और जानकारी सामने आएगी।