गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे हज यात्रा
उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने हज यात्रियों के स्टैण्डर्ड बैगेज का साइज बदल दिया है। अब हज यात्री हज समिति द्वारा निर्घारित वजन से ज्यादा सामान ले जाने पर हज यात्री की यात्रा निरस्त कर दी जायेगी और जुर्माने के तौर पर उसकी जमा धनराशि भी जब्त हो जायेगी।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने हज यात्रियों के स्टैण्डर्ड बैगेज का साइज बदल दिया है। अब हज यात्री हज समिति द्वारा निर्घारित वजन से ज्यादा सामान ले जाने पर हज यात्री की यात्रा निरस्त कर दी जायेगी और जुर्माने के तौर पर उसकी जमा धनराशि भी जब्त हो जायेगी।
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उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने हज यात्रियों को हज गाइडलाइन्स-2019 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्टैण्डर्ड बैगेज ले जाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। हज यात्री अपने साथ 158 सेमी. के दो सूटकेस जिनका वजन 22-22 किलोग्राम हो, ले जा सकेंगे। समिति ने इन सूटकेसों की माप भी बतायी है। जिसके मुताबिक सूटकेस लम्बाई 75 सेमी. चैड़ाई 55 सेमी. और ऊंचाई 28 सेमी. होनी चाहिए।
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इसी तरह यात्री 10 किलोग्राम तक का एक हैण्डबैग ले जा सकेंगे। जिसकी माप 55 सेमी. गुणा 40 सेमी. गुणा 23 सेमी. की हो। राज्य हज समिति के सचिव व सीईओ, राहुल गुप्ता ने कहा कि हज गाइडलाइन्स-2019 में दिये गये निर्देशों का ुपालन न करने वाले हज यात्री की यात्रा निरस्त भी हो सकती है और जमा धनराशि भी जब्त की जा सकती है। उन्होंने सभी हज यात्रियों से स्टैण्डर्ड बैगेज ले जाने की अपील की है।
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उन्होंने कहा कि हज यात्री अपने सामान पर कवर नम्बर, अपना पूरा नाम, पता, उड़ान तिथि तथा उड़ान स्थल को बोल्ड मार्कर पेन से लिख कर या स्टिकर अवश्य लगायें।