Hapur News: अगर यहां तेज आवाज में बजाया संगीत तो पहुंचेगी पुलिस, एक लाख रुपए तक जुर्माने के साथ होगी जेल
Hapur News: परीक्षार्थियों के पड़ोस में कोई तेज आवाज में डीजे या गाने बजा रहा है तो छात्र डायल 112 पर शिकायत कर सकते हैं। कॉल करते ही पुलिस मौके पहुंचेगी। डीजे बंद न करने पर संबंधित पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
Garhmukteshwar CO Stuti Singh (News Network)
Hapur News: परीक्षार्थियों के पड़ोस में कोई तेज आवाज में डीजे या गाने बजा रहा है तो छात्र डायल 112 पर शिकायत कर सकते हैं। कॉल करते ही पुलिस मौके पर पहुंचेगी। डीजे बंद न करने पर संबंधित पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। गढ़मुक्तेश्वर सीओ स्तुति सिंह ने दिशा-निर्देश जारी कर तेज ध्वनि में संगीत बजाने से मना किया है।
तेज आवाज में साउंड बजाया तो होगी कार्यवाही
गढ़मुक्तेश्वर सीओ स्तुति सिंह ने कहा कि परीक्षार्थी के पड़ोस में तेज आवाज में डीजे या अन्य किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम बजाता है तो बच्चे डायल 112 पर शिकायत करें। शिकायत के कुछ देर बाद डायल 112 मौके पर पहुंच कर वीडियोग्राफी करेगी और उसके बाद डीजे और साउंड सिस्टम को बंद कराएगी।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही
सीओ ने बताया कि तेज आवाज में गाने बजाने वाले के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 व ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पांच वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
हर व्यक्ति छात्रों के प्रति जिम्मेदारी समझें
बोर्ड परीक्षा का महीना विद्यार्थियों के लिए काफी अहम होता है। इस दौरान उन्हें कड़ी मेहनत करके परीक्षा देनी होती है। इसलिए देर रात से लेकर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि तेज आवाज में म्यूजिक या शोर-शराबा करके परेशानी का कारण न बनें। कहीं भी नियमों का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई होगी यह बात गढ़मुक्तेश्वर सीओ स्तुति सिंह ने कहीं है।