Hapur News: एआरटीओ की बड़ी कार्रवाई, कबाड़ हो गए 26 हजार से अधिक वाहन, रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द
Hapur News: एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया था।
Hapur News: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का उल्लंघन कर हापुड़ जिले में चलने वाले 26हजार 286 पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब निरस्त कर दिया है। मतलब, ये वाहन अब पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो गए। इन वाहनों को ब्लैक लिस्ट कर पंजीयन निरस्त किया गया है।
6 माह पहले दिया था नोटिस
एआरटीओ ने 6 माह पहले वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया था। लेकिन, इसके बाद भी अन्य जिलों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लेकर दूसरे चिन्हित 34 जनपदों में पंजीयन करा सकते थे। इस आदेश में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन शामिल है। इनमें से लगभग 24 हजार वाहन गाजियाबाद जिले में पंजीकृत हैं। क्योंकि, हापुड़ पहले गाजियाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था।
बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम को लेकर एक्शन
एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया था। इन वाहनों पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए गए थे। इसका उद्देश्य साफ था, कि लोगों तक शुद्ध हवा पहुंचनी चाहिए। बावजूद इसके इस प्रकार के वाहनों का संचालन जारी रहा। दिवाली पर प्रदूषण को कम करने के लिए अधिकारियों ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है।
दिया था डी-रजिस्टर्ड कराने का मौका
इससे पहले, वाहनो की डी-रजिस्टर्ड कराने का मौका वाहन स्वामियों को जरूर दिया था। विभाग ने इसी साल 14 फरवरी को आदेश जारी कर इन वाहनों का पंजीयन छह माह के लिए निलंबित किया था। इसका समय 13 अगस्त को पूरा हो चुका था। ऐसे में छह माह तक पंजीयन निलंबित रहने के कारण अब इनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। वाहनों को बेचने, संचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। कुल मिलाकर यह वाहन अब कबाड़ हो गए हैं। वाहनों का पंजीयन निरस्त होने के बाद अब इनका संचालन करने पर सीज करते हुए जुमार्ना की कार्यवाही की जाएगी। इन्हें स्क्रैप में भी शामिल किया जाएगा। इन वाहनों में दो पहिया, व्यावसायिक वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली और मालवाहक वाहन शामिल हैं।
जिम्मेदारों ने की कार्यवाही
एआरटीओ प्रशासन छवि सिंह चौहान ने जानकारी दी कि, परिवहन विभाग ने 26, 286 वाहनों की सूची बनाई है। छह माह तक इन वाहनों का पंजीयन लगातार निलंबित रहने के कारण अब निरस्त। जिन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। उन्हें छोड़कर कर दिया गया है। इसमें 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं।