Hapur News: हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा, आरोपियों पर कोर्ट ने लगाया अर्थदंड

Hapur News: न्यायालय के बिना किसी निर्णय के आए फूलवती, जयप्रकाश व उनके पुत्र सुनील, मुनेश, अमित उस पर अवैध निर्माण कर रहे थे । जैसे ही उसके ताऊ वहां पहुंचे तो फूलवती ने बातों में लगाया और जयप्रकाश व उसके पुत्र सुनील, मुनेश, अमित ने मिलकर उनपर तेल डालकर आग लगा दी।;

Report :  Avnish Pal
Update:2025-01-31 19:57 IST

Hapur News ( फोटो - सोशल मीडिया से साभार )

Hapur News: धौलाना थाना क्षेत्र के ग्राम सपनावत में वर्ष 2018 में एक व्यक्ति पर तेल डालकर आग लगाकर हत्या करने के मामले में न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय प्रथम मिताली गोविंद राव ने पिता और उनके तीन पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

यह था पूरा प्रकरण

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता करुणा नागर ने बताया कि सपनावत निवासी दीपक कुमार ने धौलाना थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि उसके ताऊ राजकुमार अपने घर से गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में फूलवती ने उसेक ताऊ को बातचीत करने के बहाने विवादित स्थल पर बुलाया। जिस जमीन पर दोनों पक्षों का कोर्ट में विवाद विचाराधीन है। न्यायालय के बिना किसी निर्णय के आए फूलवती, जयप्रकाश व उनके पुत्र सुनील, मुनेश, अमित उस पर अवैध निर्माण कर रहे थे । जैसे ही उसके ताऊ वहां पहुंचे तो फूलवती ने बातों में लगाया और जयप्रकाश व उसक पुत्र सुनील, मुनेश, अमित ने मिलकर उनपर तेल डालकर आग लगा दी। जिसमें वह गंभीर रूप से जल चुके है, जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल ले गये जहां से मेरठ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया है। जिसके बाद उपचार के दौरान सफरदरजंग अस्पताल दिल्ली में उनकी मौत हो गई।

क्या बोले जिला शासकीय अधिवक्ता

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता करुणा नागर ने बताया कि इस मुकदमें की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय प्रथम मिताली गोविंद राव ने निर्णय लिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त ग्राम सपनावत निवासी जयप्रकाश, अमित, मुनेश, सुनील को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को बीस बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थगंड अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे।

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