Hapur News: कासिम हत्या कांड में 10 लोगों को आजीवन कारावास, 2018 में हुई थी मोब-लिंचिंग
Hapur News: मॉब लिंचिंग के इस मामले में मंगलवार को हापुड़ न्यायालय ने सभी दस आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी 10 दोषियों पर 59-59 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
Hapur News: उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव बझेड़ा खुर्द में वर्ष 2018 के 18 जून को गौकशी के शक में लोगों ने कासिम नाम के एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मॉब लिंचिंग के इस मामले में मंगलवार को हापुड़ न्यायालय ने सभी दस आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी 10 दोषियों पर 59-59 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई एडीजे स्पेशल कोर्ट में हुई।
इस प्रकरण को लेकर गईं थी क़ासिम की जान
आपको बता दे कि 18 जून 2018 को बझेड़ा खुर्द गांव में कुछ लोगों ने कासिम (45) और 65 वर्षीय समयुद्दीन की गोकशी के आरोप में बुरी तरह पिटाई कर दी थी। भीड़ ने लाठी डंडों और पत्थरों से दोनों पर हमला किया था। इसके बाद कासिम को पुलिस की मौजूदगी में भीड़ घसीटकर गांव तक लेकर आई थी। बाद में लहूलुहान हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां कासिम की मौत हो गई थी, जबकि समयुद्दीन को लंबे समय तक इलाज चला था।
छह साल बाद न्यायालय ने सुनाई सजा
इस मामले में न्यायलय में 6 साल तक सुनवाई चली। आज एडीजे श्वेता दीक्षित ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों में युधिष्ठिर पुत्र शिवदयाल, राकेश पुत्र जगदीश, कालू उर्फ कप्तान पुत्र भोपाल सिंह, सोनू पुत्र सुरेश, मांगेराम पुत्र प्रेमपाल, रिंकू पुत्र सुखवीर, हरिओम पुत्र चंद्रपाल सिंह, मनीष पुत्र वीरेंद्र, ललित पुत्र गोपी और करण पाल पुत्र गजराज सिंह शामिल हैं। सभी गांव बझेड़ा के रहने हैं।
इस वारदात से चर्चा में रहा था जनपद
पुलिस द्वारा मृत कासिम के शव को हाथ पांव से पकड़ कर लटकाते हुए चल रहे चार लोगों के साथ यूपी पुलिस की तस्वीर भी वायरल हुई थी। जिसके बाद उत्तर पुलिस ने माफ़ी भी मांगी थी। ट्विटर के जरिए मांगी गई माफ़ी में यूपी पुलिस ने लिखा है, "वी आर सॉरी, क़ानून व्यवस्था के मामले कई बार ऐसे होते हैं कि अनजाने अनचाहे कुछ बातें हो जाती हैं।"