Hapur: धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास
Hapur News: आरोपितों ने घर में मौजूद पीड़ित के पिता जाहिद, रोहिल, मोहम्मद शादाब व मोहम्मद नफीस पर हमला कर दिया था। इसी बीच आरोपित ने पिता जाहिद के पेट में छुरा घोंप दिया था।
Hapur News: घर में घुसकर धारदार हथियार से व्यक्ति की हत्या के मामले में लिप्त आठ आरोपितों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम राखी चौहान ने दोषी करार दिया है। सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक दोषी पर 27 व अन्य सात दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। उधर, करीब साढ़े छह साल बाद न्यायालय ने न्याय मिलने पर पीड़ित पक्ष के लोगों को राहत मिली है।
ये था मामला
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश त्यागी ने बताया कि 31 अगस्त 2017 को सिंभावली क्षेत्र के गांव सैना के नदीम ने थाना सिंभावली में तहरीर दी थी। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि 31 अगस्त 2017 की शाम गांव के इंतजार के खेत से गांव के ही ताज मोहम्मद ने चारा काट लिया था। इसपर इंतजार के छोटे भाई जीशान व शाहबेज ने ताज मोहम्मद से शिकायत की थी।
इससे गुस्साए ताज मोहम्मद व उसके पक्ष के एजाज मोहम्मद, राजू व आदिल ने मिलकर जीशान व शाहबेज को बेरहमी से पीटा था। जिसमें जीशान व शाहबेज गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इंतजार, जीशान व शाहबेज थाने चले गए थे। इससे गुस्साए आरोपित पक्ष के एजाज मोहम्मद, बाज मोहम्मद, यामीन, आदिल, फरमान, वसीम, राजू, ताज मोहम्मद, शेरखान व नियाज मोहम्मद लाठी-डंडें, छुरा व अन्य धारदार हथियारों से लैस होकर पीड़ित के घर में घुस आए थे।
आरोपितों ने घर में मौजूद पीड़ित के पिता जाहिद, रोहिल, मोहम्मद शादाब व मोहम्मद नफीस पर हमला कर दिया था। इसी बीच आरोपित ने पिता जाहिद के पेट में छुरा घोंप दिया था। इस दौरान पिता जाहिद व रोहिल, मोहम्मद शादाब और मोहम्मद नफीस लहूलुहान हो गए थे। मामले की जानकारी पर पीड़ित ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया था। मामले में पुलिस ने दस नामजद आरोपितों के खिलाफ हत्या का प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में उपचार के दौरान जाहिद की मौत होने के बाद मुकदमे में हत्या की धारा 302 बढ़ाई गई थी। पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। विवेचक ने आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम में चल रही थी।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान दो आरोपितों की हो चुकी मौत
मुकदमे की सुनवाई के दौरान नामजद आरोपित एजाज मोहम्मद व फरमान की मौत हो चुकी है। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई निर्णायक मोड में पहुंची। न्यायाधीश राखी चौहान ने दोनों पक्षों की दलीलों व गवाहों के आधार पर आरोपित यामीन, नियाज, राजू, शेरखान, आदिल, वसीम, बाज मोहम्मद व ताज मोहम्मद को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।आरोपी राजू पर 27 हजार व अन्य सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गईं है।