Hapur News: सिंभावली शुगर मिल व सात बैंकों की बढ़ी परेशानी, हाईकोर्ट ने दिये CBI जांच के आदेश

Hapur News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंभावली शुगर मिल लिमिटेड कपंनी और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से हुई करोड़ों की धोखाधड़ी तथा जनधन हड़पने के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिया है।

Report :  Avnish Pal
Update: 2023-12-14 07:14 GMT

सिंभावली शुगर मिल व सात बैंकों की बढ़ी परेशानी (न्यूजट्रैक)

Hapur News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनपद हापुड जनपद सिंभावली शुगर मिल लिमिटेड कपंनी और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से हुई करोड़ों की धोखाधड़ी तथा जनधन हड़पने के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिया है। साथ ही सीबीआई को यह आदेश भी दिया है कि यदि मनी लांड्रिंग का मामला मिले तो प्रवर्तन निर्देशालय की मदद लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने सिंभावली शुगर लिमिटेड की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याचिका में एनसी एलटी के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि आरबीआई ने एक जुलाई 2009 को सर्कुलर जारी कर सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि जहाँ पांच करोड़ से अधिक को धोखाधड़ी की गई हो बैंक उसकी रिपोर्ट बैंकिंग सिक्योरिटी एवं फ्राड सेल को तुरंत दे। किसी बैंक ने इस गाइडलाइंन का पालन करना उचित नही समझा। ऋण भुगतान न करने पर एनपीए घोषित याची कपनी को बिना ऋण या किसानों का भुगतान किए लगातार सात बैंकों से 1300 करोड़ का ऋण मिलता रहा।

सिंभावली शुगर मिल से विवादों का नाता हटने का नाम नही ले रहा है करीब 1300 करोड़ रूपए ऋण मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए है।जिसके बाद बैंक व मिल प्रबंध तंत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। नौ वर्ष पूर्व किसानों के नाम पर सिम्भावली शुगर मिल ने करीब 500 करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया था, जिसकी किसानों को भनक तक नहीं लगी। मामला का खुलासा उस वक्त हुआ जब बैंकों से किसानों को नोटिस पहुँचने शुरू हुए थे।

किसानों ने हंगामा शुरू किया। तो मिल ने पूरे प्रकरण को दबाने का प्रयास किया। लेकिन मामला बढ़ता देख पूरे मामले में सीबीआई को जांच जारी कर दी गई। तीन सितंबर वर्ष 2015 को सीबीआई द्वारा पहला मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। जिसके बाद से सीबीआई ने जनपद में आकर किसानों के बीच पहुँच कर सबूत एकत्र किए थे। दो वर्ष पूर्व भी सीबीआई की टीम ने कई गांवों का दौरा कर पूरे मामले की जांच की थी। अभी यह जांच चल ही रही थी कि करीब 1300 करोड़ रुपये के ऋण को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए है।

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