Hapur News: होटल संचालक हो जाएं सावधान, यहां पंजीकरण नहीं किया तो होगी कार्रवाई, पुलिस के सख्त निर्देश
Hapur News: होटल चलाने के लिए सराय एक्ट का पंजीकरण आवश्यक होता है। इस एक्ट के अंतर्गत राजस्व, पुलिस, खाद्य सुरक्षा, अग्निशमन, पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। इन विभागों से एनओसी मिलने के बाद ही सराय एक्ट में पंजीकरण होता है।
Hapur News: उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में करीब 90 प्रतिशत होटल हैं। जिन पर सराय एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। यह जानकारी पुलिस के निरीक्षण के दौरान सामने आई है। यहां के होटलों में नगर कोतवाली प्रभारी नीरज कुमार ने अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के साथ चेकिंग अभियान चलाया, तो कोई भी संचालक सराय एक्ट का पंजीकरण नहीं दिखा सका। जिस पर कोतवाली प्रभारी ने चेतावनी दी है कि यदि सराय एक्ट का पंजीकरण नहीं है तो अवैध होटलों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
बिन सराय एक्ट के चल रहे थे नगर में होटल
दरअसल, हापुड़ जनपद के इन होटल संचालकों द्वारा किसी भी तरह के नियम-कायदे और कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। शासन से भी आदेश हैं कि होटल चलाने वाले संचालकों को सराय एक्ट में पंजीकरण अवश्य कराना चाहिए। जिसको लेकर एसपी अभिषेक वर्मा ने पुलिस अधिकारियों को सराय एक्ट का पालन कराने के निर्देश दिये हैं।
सराय एक्ट में पंजीयन कराना अनिवार्य
निर्देश मिलने के बाद हापुड़ कोतवाली प्रभारी नीरज कुमार ने पुलिस बल के साथ होटलों में चेकिंग अभियान चलाया है। पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान करीब 90 प्रतिशत होटल संचालकों के पास सराय एक्ट का पंजीकरण नहीं मिला जिस पर नगर कोतवाली प्रभारी ने सभी को सराय एक्ट का पंजीकरण कराये जाने के निर्देश दिये हैं। अन्यथा किसी भी हालत में होटल नहीं चलाने दिये जाने की चेतावनी दी।
इन जरूरी मानकों को करना होगा पूरा
आपको बता दें कि होटल चलाने के लिए सराय एक्ट का पंजीकरण आवश्यक होता है। इस एक्ट के अंतर्गत राजस्व, पुलिस, खाद्य सुरक्षा, अग्निशमन, पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। इन विभागों से एनओसी मिलने के बाद ही सराय एक्ट में पंजीकरण होता है।