Hapur: नए कानून के तहत महिला ने कराई पहली FIR, कपूरपुर थाना में केस दर्ज
Hapur News: नए कानून के भारतीय न्याय संहिता के तहत यूपी के जनपद हापुड़ के थाना कपूरपुर में पहला प्रकरण दर्ज किया गया है।
Hapur News: देश में एक जुलाई से नए क्रिमनल कानून लागू किए गए हैं। नए कानून के भारतीय न्याय संहिता के तहत यूपी के जनपद हापुड़ के थाना कपूरपुर में पहला प्रकरण दर्ज किया गया है। एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने गाली गलौज, चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। सोमवार से देश भर में नए कानून लागू कर दिए गए हैं। धाराओं की संख्या में भी बदलाव किया गया है। नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। यह प्रकरण कपूरपुर थाने में दर्ज हुआ है।
सुबह 11 बजकर 21 मिनट पर पहली एफआईआर
यह पहली एफआईआर सोमवार की सुबह 11 बजकर 21 मिनट पर दर्ज हुई। थाना कपूरपुर क्षेत्र के गांव सपनावत की रहने वाली नीरज देवी पत्नी मुकेश कुमार नें थाने में तहरीर देते हुए बताया कि सोमवार सुबह करीब आठ बजे मेरे देवर प्रेम कुमार ने बेवजह घर में आकर मुझे गालियाँ देने शुरू कर दी, वही मना करने पर मेरे साथ मारपीट की जिसके कारण मेरे सिर में चोट लग गईं। जिसके बाद आरोपी देवर जान सें मारने की धमकी देकर मौके सें फरार हो गया।
पीड़िता ने आरोपी देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उसके बाद पुलिस ने प्रेम कुमार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सोमवार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। इन नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए हापुड़ की पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस अधिकारी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं।
आमजनों में नए क़ानून के लिए पुलिस कर रही प्रयास
एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि,इन कानूनों के तहत हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी दी गईं है। इसके साथ ही प्रकरण दर्ज करने के लिए नए सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया जा रहा है। नए कानून के प्रति आमजन में जागरूकता लाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से खास प्रयास किए गए हैं। थाना स्तर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिससे लोग नए कानून के बारे में बेहतर तरीके से जान सकें। आने वाले समय में लोगों को इन प्रमुख धाराओं में भी बदलाव याद रखना होगा।